मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में मिलती है 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता....।

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास 



भारत सागर न्यूज/देवास। देवास, 14 अप्रैल 2025/ प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, विधवा महिलाओं को उनके विवाह पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 



यह योजना मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कल्याणी और उसके पति दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने अनिवार्य है। कल्याणी की आयु 18 वर्ष से अधिक और उसके पति की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कल्याणी और उसके पति दोनों शासकीय विभाग में कर्मचारी/अधिकारी नहीं होने चाहिए और आयकर दाता भी नहीं होने चाहिए, कल्याणी को पहले से कोई परिवार पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

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