जीजा को गोली मारने वाले साले को 10 साल का सश्रम कारावास नीमच न्यायालय का फैसला, पिस्टल से दो फायर कर की थी हत्या की कोशिश...



भारत सागर न्यूज, नीमच। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी अनिल गौड़ (उम्र 32 वर्ष, निवासी अभिनंदन कॉलोनी, जिला मंदसौर) को दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड, तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।


मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी ने बताया कि यह घटना 23 सितम्बर 2020 की रात लगभग 10 बजे की है, जब फरियादी डिंकू सिंह उर्फ पृथ्वीराज (निवासी मंदसौर) अपने साले अनिल गौड़ से मिलने नीमच स्थित उसके घर आया था। बातचीत के दौरान अनिल ने अपनी बहन के साथ कथित मारपीट को लेकर नाराजगी जताई, और विवाद बढ़ने पर उसने अपने बिस्तर के नीचे रखी पिस्टल निकालकर दो फायर किए।


गोली डिंकू सिंह के कमर और पेट में लगी, जिसके बाद वह चिल्लाता हुआ घर से बाहर भागा। घायलावस्था में उसे डायल 100 की सहायता से अस्पताल पहुँचाया गया। फरियादी की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया।

पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा फरियादी सहित प्रमुख गवाहों के बयान कराए गए, जिससे आरोप प्रमाणित हुआ।

अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को कठोर दंड दिया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा की गई।  

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