INDORE : हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन को अपने फैसले में संशोधन करना पड़ा, आदेश में ये दिए गए निर्देश
इंदौर । जिला प्रशासन द्वारा रातों रात 20 मई को पारित किये आदेश से हुई शहरबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका मे उन्होंने किराना, फल सब्जियों और रोज मर्रा के जरूरत की चीजों को 21 मई से 28 मई तक बंद रखने के आदेश से ना केवल लोगों को हो रही परेशानी साथ ही छोटे दुकानदारों को हो रहे नुकसान की दलील दी थी। इंदौर शहर के लोगों को बुधवार से किराना, फल और सब्जी मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बैंच के आदेश के बाद मंगलवार रात इंदौर जिला प्रशासन को अपने फैसले में संशोधन करना पड़ा और जरूरी वस्तुओं के विक्रय की अनुमति देनी पड़ी। कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि इंदौर में खेरची श्रेणी के किराना, ग्रोसरी दुकानों के संचालक सोमवार से शुक्रवार (पांच दिन) तक सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक फोन पर ग्राहकों से आर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकेंगे। दुकानों पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन के पुराने आदेश में 28 मई तक किराना, फल-सब्जी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था । आदेश में ये दिए गए निर्देश - किराना-ग्रोसरी के सभी थोक बाजार