महिला से छेड़छाड़ करके मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास।
भारत सागर न्यूज, मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा महिला से छेड़छाड़ करके उसकी लज्जा भंग करके उसके साथ मारपीट करते हुवे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी इंदरसिंह पिता बिहारी बंजारा, उम्र-50 वर्ष, निवासी-झिकरियारूण्डी ब्लॉक मालाहेड़ा, मनासा, जिला नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 06 माह के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ रमेश नावडे़ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व दिनांक 10.07.2014 दिन के लगभग 12 बजे की होकर थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिकरियारूण्डी की हैं। घटना दिनांक को जब पीड़िता आरोपी को पानी देने के लिये घर से बहार आई तो आरोपी ने उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब पीडिता ने उसको मना किया तो आरोपी उसके साथ लात-घूंसो से मारपीट करने लगा, ज