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महिला से छेड़छाड़ करके मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास।

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भारत सागर न्यूज, मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा महिला से छेड़छाड़ करके उसकी लज्जा भंग करके उसके साथ मारपीट करते हुवे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी इंदरसिंह पिता बिहारी बंजारा, उम्र-50 वर्ष, निवासी-झिकरियारूण्डी ब्लॉक मालाहेड़ा, मनासा, जिला नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 06 माह के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ रमेश नावडे़ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व दिनांक 10.07.2014 दिन के लगभग 12 बजे की होकर थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिकरियारूण्डी की हैं। घटना दिनांक को जब पीड़िता आरोपी को पानी देने के लिये घर से बहार आई तो आरोपी ने उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब पीडिता ने उसको मना किया तो आरोपी उसके साथ लात-घूंसो से मारपीट करने लगा, ज

माँ की ममता हुई शर्मसार : मां ने दो साल के मासूम बच्चे का गला दबाया.....!

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बालक को गंभीर अवस्था जिला अस्पताल पहुंचाया, आईसीयू में उपचारत  नीमच। अब तक पिता की मानवता शर्मसार होने के मामले सामने आए हैं, लेकिन अब मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला नीमच जिले के ग्राम लखमी में सामने आया है। जहां एक मां ने अपने ही दो साल के बेटे का गला दबा दिया। जिसे 108 एंबुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।   यह भी पढ़ें - विदेश में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश.... नीमच जिले लखमी गांव में एक मां ने अपने ही दो वर्ष के पुत्र का गला दबा दिया। महिला अपने पुत्र का गला पकडक़र गांव के एक मंदिर ले गई। इस दौरान जिसने भी यह दृश्य देखा हर कोई दंग रह गया। जैसे ही गांव की आशा कार्यकर्ता मंजूला माली को इसकी जानकारी मिली तो वह तत्काल मंदिर पहुंची। इसके बाद 108 एंबुलेंस की सहायता से घायल बच्चे को जिला चिकित्सालय लाया गया जहां आईसीयू में उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची। जहां पर उन्होंने पीडि़त बच्चे के पिता से बातचीत की, साथ ही मां से भी पूछताछ की है। फिलहाल बघाना पुलिस इस पूरे मामले की

30 हजार रिश्वत लेते पकड़ाया एसडीएम का रीडर.....

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जमीन गड़बड़ी मामले में कार्रवाई करने के लिए मांगी थी घूस नीमच। नीमच जिले में उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जावद एसडीएम कार्यालय के रीडर को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जमीन की गड़बड़ी मामले में कार्रवाई करने के लिए रीडर ने घूस की डिमांड की थी। शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप कर कार्रवाई की गई। नीमच जिले के जावद में ग्राम उमर के निवासी मोहम्मद हारून नीलगर से नोटिस जारी करने और कार्रवाई के लिए रीडर ने 30 हजार रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त उज्जैन की टीम से की। जिस पर लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंची और एसडीएम कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 रीडर कालूलाल खैर को 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह भी पढ़ें - जिला चिकित्सालय में नशेड़ी ने तोड़ा ऑक्सीजन सप्लाय का पाइप, आरोपी को कर्मचारियों ने पकडक़र पुलिस को सौंपा.... निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन दीपक सेजवार ने बताया कि फरियादी मोहम्मद हारून नीलगर की कोई जमीन है। जिसे इनके भाई और भाभी द्वारा अवैध रूप से सौदा कर दिया था। इस संबंध में एसडीएम कार्यालय जावद में शिकायत की थी, क

बिना भूमि डाईवर्शन के काटी कॉलोनी, 3 साल की जेल ! Colony cut without land diversion, 3 years in jail!

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अवैध कॉलोनी काटने वाले दो आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास      मनासा। नियम विरुध्द कालोनी काटना दो दो लोगों को तब भारी पड़ गया जब न्यायालय ने उन्हें 3 साल की सजा का दंड दिया। दरअसल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा नियमों के विरूद्ध बिना भूमि डाईवर्शन किये अवैध कॉलोनी काटने वाले आरापियों मनोज पिता रामलाल छाबड़ा, उम्र-65 वर्ष व सुभाष पिता मोतीलाल छाबड़ा, उम्र-65 वर्ष, दोनों निवासी उषागंज कॉलोनी, मनासा, जिला नीमच को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339सी के अंतर्गत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000-10000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 11 वर्ष पूर्व की हैं। तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद मनासा रियाजुद्दीन द्वारा दिनांक 28.09.2011 को थाना मनासा में दोनों आरोपीगण के विरूद्ध नियमों का पालन नहीं करते हुए बिना भूमि को डाईवर्शन कर ग्राम रामपुरिया सर्वे नंबर 88 मनासा नगरीय क्षैत्र में अवैध कॉलोनी का निर्माण करके प्लॉटों का विक्रय किये जाने के कारण आपराधिक प्

फर्जी सिमकार्ड से मौलाना और कमलेश दे रहे थे डॉक्टर को धमकी, मिली 10 वर्ष की सजा ! Maulana and Kamlesh were threatening the doctor with fake simcard, got 10 years sentence!

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फर्जी सिमकार्ड बेचने वाले 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास  नीमच। आपके पास आये दिन नये नंबरों से फोन आता है। आप क्या करते हैं ? उन नंबरों को इग्नोर करते हैं और फोन रख देते हैं लेकिन यदि कोई फोन पर आपको धमकी दे तो आप क्या करेंगे ? पुलिस को शिकायत ! जी हां ! मामला नीमच का है जहां फर्जी सिम से फोन करने की कहानी ही कुछ अलग है। ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने सजा के आदेश दिये हैं।       पढ़िये क्या है पूरा मामला ....       दरअसल श्रीमती सोनल चौरसिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा, फर्जी दस्तावेज तैयार कर सिमकार्ड बेचने वाले 02 आरोपियों को धारा 467 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000-2000रू अर्थदण्ड, धारा 420, 468 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू अर्थदण्ड व धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी सत्यनारायण पिता विनोद शर्मा, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम सांकरिया, थाना रठाजना, जिला-प्रतापगढ़ (राजस्थान) व गोविंद पिता कैलाश राठौर, उर्म्र-35

खाकी से गुस्ताखी नहीं होगी माफ़ ! मेले में ड्यूटी कर रहे आरक्षक की वर्दी फाड़ी थी वर्दी ! मिला कारावास

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मनासा। मेले में ड्यूटी कर रहे आरक्षक के साथ मारपीट करने के मामले में सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा निर्णय दिया गया है। दरअसल आंत्री माता मेले में ड्यूटी कर रहे आरक्षक के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़कर शासकीय कार्य में बाधा पँहुचाने वाले आरोपी लक्ष्मण पिता बगदु रेबारी, उम्र-42 वर्ष, निवासी-ग्राम छोटी आंत्री, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 332 में 18 माह के कारावास व धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 12 माह के कारावास दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 10 वर्ष पूर्व की है जिसमें जनवरी 2012 में आंत्री माता मंदिर परिसर में फरियादी आरक्षक तेरसिंह की ड्यूटी अन्य फोर्स के साथ आंत्री माता मेले में मंदिर परिसर में लगी हुई थी। ड्यूटी के दौरान आरक्षक दर्शनार्थीयो को लाईन से दर्शन करने हेतु कह रहा था कि उसी दौरान आरोपी लाईन तोड़कर बाहर आया व आरक्षक के साथ विवाद करते हुवे उसके साथ मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी। घटना स्थल पर मौजूद ड्यूटी कर रहे फौर्

Crime - जेसीबी चलाने के लिए तोड़ दिए थे दांत ! अब तोड़ेंगे जेल की रोटी ... / Neemuch News/Jail

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मनासा। श्री मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा जे.सी.बी. चलाकर बबुल के पेड़ की डाल तोडने की बात को लेकर मारपीट करके दाँत तोड़कर गंभीर चोट पहुॅचाने वाले आरोपी भारत पिता कन्हैयालाल गुर्जर, उम्र-39 वर्ष, निवासी-ग्राम-भद्वा, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्री विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 29.09.2014 को शाम के लगभग 7ः30 बजे ग्राम भद्वा-नलवा रोड़ स्थित मुन्नालाल के मकान के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी गोपाल दास जे.सी.बी से बी.एस.एन.एल. की केवल बिछाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान जे.सी.बी से रास्ते में एक बबुल का पेड़ की डाल टूट गई थी, जिस कारण आरोपी फरियादी के साथ विवाद करते हुए उसके साथ लात-घुसों से मारपीट करी, जिस कारण फरियादी का दाँत टूट गया था। मौके पर लालूप्रसाद ने बीच-बचाव किया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर में कराई, जिस पर धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता,

पीला कलर मिलाकर लड्डू बेचने वाले व्यापारी को 06 माह का सश्रम कारावास Color in Laddu

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मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित लड्डू बेचने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास मनासा। त्यौहारों में हम विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्न बड़े चाव से खाते हैं लेकिन जब यह पता लग जाए कि इनमें मिलावट है तो कैसा लगेगा ? कुछ इसी प्रकार के मिलावटखोर को न्यायालय से सजा सुनाई है। श्रीमान मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी विनोद पिता माणकचंद्र अग्रवाल, उम्र-50 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 10, गोविंद कॉलोनी, मनासा, जिला नीमच को प्रतिबंधित पीला कलर मिले हुए मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित लड्डू बेचने के आरोप का दोषी पाते हुए धारा 3, 26, 27, 59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास और 5,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। एडीपीओ विवेक गोयल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत कुमार शर्मा दिनांक 31.10.2013 को शाम के लगभग 6 बजे निरीक्षण हेतु नीमच नाका, मनासा स्थित मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान एवं चाट सेंटर पर पहॅुचे जहॉ पर खाद्य पदार्थ मावा, बर्फी, नमकीन, कचैड़ी, समोसा, गुलाब ज

आपराधिक तत्वों से पुलिसवालों के मधुर संबंध ..... आखिर निलंबित हुए देवास के 3 पुलिसकर्मी .. policemen with criminals

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क्यों बन्द है व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पढ़ें - सिर्फ http://www.bharatsagar.page/2021/10/fb-1.html Bharat Sagar News राहुल परमार, देवास। पुलिस से अपराधियों को खौफ में आ जाना चाहिये लेकिन जब वर्दी वाले ही अपराधियों के साथ जन्मदिन मनाने लगे तो क्या कहा जा सकता है ? मामला है देवास के कुछ पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होने का जिसमें वे एक अपराधी के जन्मदिन पर उसके साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहें हैं। यहीं नहीं जानकारी अनुसार उक्त असामाजिक तत्व जन्मदिवस का जश्न भी पुलिस के रायफल से केक काटकर मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है पूर्व में पंकज कुमावत नामक एक पुलिसकर्मी पर इस संबंध में गाज गिर चुकी है। बाद में वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयालसिंह ने तीन और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जिसमें आरक्षक सुनील राजोरिया, पुलिस लाइन, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक अरुण और साजन, थाना सिविल लाइन पर पदस्थ हैं, शामिल हैं। इनमें से एक आरक्षक पुलिस अधिकारी का गनमैन बताया जा रहा है साथ ही एक प्रधान आरक्षक महिला थाना देवास में चालक और एक आरक्षक सिविल लाइन थाने पर कोर्ट मुंशी क

मोबाइल की दुकान पर धराया जिलाबदर ! आदेश का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास ...

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  नीमच। श्री अरविन्द दरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी चमन पिता रोहनसिंह गुर्जर, उम्र-31 वर्ष, निवासी अमर कॉलोनी, बघाना, जिला नीमच को धारा 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माना व धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 माह के कारावास व 1,000रू जुर्माने से दण्डित किया गया।  एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिला दण्डाधिकारी, नीमच के आदेश क्रमांक 01/जिलाबदर/2014 नीमच दिनांक 10.04.2014 के द्वारा आरोपी चमन गुर्जर को 3 माह के लिए जिला नीमच व सीमावर्ती जिले मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन व देवास जिले की राजस्व सीमा से जिलाबदर किया हुआ था। दिनांक 26.06.2014 को पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ एस. आई. एन. एस. सेंगर को मुखबिर सूचना मिली की जिलाबदर किया हुआ चमन गुर्जर नीमच बस स्टैण्ड स्थित सांई टूर एण्ड ट्रैवल्स की दुकान पर बैठा हुआ हैं। मुखबिर सुचना विश्वसनीय होने से वह मय फोर्स बस स्टैण्ड जहां पर आरोपी जिलाबदर के आदेश के उल्लंघन में मिला, जिसकों गिरफ्ता