विवाह सहायता राशि स्वीकृत कराने हेतु 6000रू. की रिश्वत लेने वाले जनपद पंचायत के बाबू को 4 वर्ष का सश्रम कारावास।
भारत सागर न्यूज/नीमच। श्रीमती सोनल चौरसिया, विषेष न्यायाधीष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला-नीमच द्वारा विवाह सहायता राशि स्वीकृत कराये जाने हेतु आवेदक से 6000रू. रिश्वत लेने वाले जनपद पंचायत, जावद के बाबू लक्ष्मण गुर्जर पिता रामचंद्र गुर्जर, उम्र-54 वर्ष, स्थाई निवासी-ग्राम सुहागपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राजस्थान) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(बी), 13(2) के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढे - कलेक्टर गुप्ता ने 3 आरोपियों को किया जिलाबदर। श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04.09.2019 को फरियादी ओमप्रकाश धाकड़, निवासी-ग्राम तुम्बा, तहसील जावद, जिला नीमच ने पुलिस अधीक्षक विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायत आवेदन पत्र दिया जिसके अनुसार उसकी माता लीलाबाई द्वारा जनपद पंचायत जावद में उसकी दोनों पुत्रियों के विवाह सहायता हेतु पृथक-पृथक 51,000/- राशि की सहायता प्राप्त किये जाने हेतु आवदेन दिया था, जिसमें से 1 पुत्री के वि