Posts

Showing posts with the label Harda

ट्राली में रखा एक लाख 99 हजार रुपये से भरा बैग ले गया युवक !

Image
हरदा/ खिरकिया  - किसान अपनी मेहनत से फसल उगाता है। सोयाबीन बेचकर किसान अपने घर की और जा रहा था। तभी एक चोर आया और किसान के हाथ से एक लाख 99 हजार से भरे बेग को ले गया। किसान खिरकिया-छीपाबड़ मुख्य मार्ग पर दुकान के सामने खली खरीदने के लिए ट्रैक्टर ट्राली रोकी इसी बीच युवक ने ट्राली पर चढकर बैग चुरा लिया। जब चोरी हुई तब यह घटना वहा लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।किसान ने इसकी शिकायत छीपाबड़ थाने पर की। पुलिस ने किसान की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज किया। छीपाबड़ थाना क्षेत्र के सारसूद गांव निवासी 67 वर्षीय किसान कमल पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत शुकवार को अपने पुत्र अखिलेश व भतीजे शैलेंद्र के साथ कृषि उपज मंडी सोयाबीन बेचने पहुंचा। किसान कमल ने पुलिस को बयान दिया कि 36 क्विंटल 82 किलो सोयाबीन उसने सलोनी ट्रेडर्स को बेचीं। वहा से उसे 1 लाख 99 हजार कि राशी मिली थी। किसान ने ये सारे पैसे अपने बैग में रखे थे। जब वह अपने घर जा रहा था तब यह घटना हुई। मुख्य मार्ग पर सिंध बाबा के बाजू से खली दुकान से एक बोरी खली खरीदी। पुत्र और भतीजा दुकान के पास खड़े थे। किसान कमल ट्राली में ही खड़े होकर दुकानदार को अपनी

दुष्कर्मी प्रोफेसर को न्यायालय ने दिया 10 वर्ष का कारावास......

Image
 हरदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर गणेश दवे को जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल कठोर कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। पीडि़ता ने 15 जून 2018 को प्रोफेसर के खिलाफ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। यह भी पढ़े - जनपद सीईओ और बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार..... मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहीरवार ने बताया कि 4 साल पहले प्रोफेसर गणेश दबे ने पीडि़ता के साथ गलत काम किया था। साथ ही किसी को बताने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। पीडि़ती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2), 354, 506 भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। बुधवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 (2) (ढ) में 10 साल का सश्रम कारावास और 1000 रु जुर्माना और धारा 354 (क) (1) (द्ब), 354 (क) (2), में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रु अर्थदण्ड तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रु अर्थदण्ड से दंडित किया।