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मध्यप्रदेश की आईएएस लेडी रानी बंसल की सेवाएं समाप्त,जाने क्या है कारण

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भारत सागर न्यूज । बागली  ( सोमेश उपाध्याय ) शासन द्वारा मध्यप्रदेश की लेडी आईएएस रानी बंसल की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।रानी बंसल बागली एसडीम रहते सन 2019 से ही अवकाश पर है।बंसल ने अपने अवकाश की सूचना भी शासन को नही दी थी। मध्यप्रदेश कैडर की 2015 बैच की आईएएस रानी बंसल को केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने डीम्ड रेजिग्नेशन (स्वत: त्यागपत्र) के जरिए नौकरी से हटाने के आदेश दिए है। रानी बागली एसडीएम के पद पर पदस्थ थी और वहां से वे बिना बताए अनुपस्थित चल रही थी।स्वतः त्याग पत्र मान्य करने जैसा (डीम्ड रेग्जिनेशन)का सम्भवतः यह प्रदेश का पहला मामला हो सकता है। भारत सरकार द्वारा आईएएस रानी बंसल की सेवा समाप्ति का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह भी पढ़िए - अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138 वा स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया ।

धोखाधड़ी करके जमीन और पैसे हड़पने वाली महिला और उसके सहयोगी को न्यायालय ने दिया 5 वर्ष का कारवास.....

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बागली(सोमेश उपाध्याय)। बागली के द्वितीय सत्र न्यायाधीश चंद्रकिशोर बारपेटे ने धोखाधड़ी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक महिला और उसके सहयोगी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया। मामला उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम देवनलिया में स्थित एक भूमि के टुकड़े की खरीद का है जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि फरियादी और आरोपी सभी लोग इंदौर के रहने वाले है। यह था पूरा मामला   एजीपी अखिलेश मंडलोई ने बताया कि धोखाधड़ी का यह मामला 31 मई 2014 से 25 फरवरी 2022 के मध्य का है। जिसमें बिचौली हाप्सी रोड इंदौर निवासी फरियादी शालिनी और उनके पति अरुण शर्मा के पड़ौस में प्रीति तारे और उसके मृत पति निशांत तारे रहते थे। दोनों परिवारों के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। प्रीति तारे और उसके पति निशांत ने शर्मा दम्पति के सामने बागली अनुविभाग के उदयनगर थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम देवनलिया में फार्म हाउस और रिसोर्ट निर्माण कर विक्रय करने और अत्यधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया।  जिस पर शर्मा दम्पति ने भी सहमति दी और कृषि भूमि क्रय करने का निर्णय लिया। जिसमें उन्होंने मई 2014  में भ