टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन
भारत सागर न्यूज/देवास। अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने एवं नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश के प्रतिनिधि अपर कलेक्टर संजीव जैन को ज्ञापन दिया। जिसमें बताया गया कि आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय एवं आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त नॉन-टीईटी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2010 की कंडिका 4 (क), (ग) एवं कंडिका 5 के अनुसार 03 सितंबर 2001 के पश्चात नियुक्त शिक्षक (संविदा शाला शिक्षक), 03 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक (शिक्षाकर्मी व संविदा शाला शिक्षक) तथा वर्ष 2011 से 2014 के मध्य गुरुजी से संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षक को टीईटी से छूट प्रदान की गई है। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भी उक्त छूट का उल्लेख किया गया है। इसक...