15 वर्षीय बालिका के घर घुसकर छेडछाड़ कर धमकाने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास !

भारत सागर न्यूज़, नीमच । श्रीमान् सुशांत हुद्दार, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 15 वर्षीय बालिका का पीछा कर उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करके जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी साजिद पिता साबिर कुरैशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-कीर्ति नगर, जिला नीमच को धारा 11/12 पॉक्सों एक्ट में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 451 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000-5,000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। नए दिन की शुरुआत कीजिये प्रेरणादायी संदेशों के साथ, ये 5 मोटिवेशन बदल देंगे आपका दिन ! Start the new day with inspirational messages, these 5 motivations will change your day! विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12 जनवरी 2022 को शाम के 5 बजे थाना नीमच केंट क्षेत्र में आने वाले 15 वर्षीय पीडिता के घर की हैं। पीडिता द्वारा उसकी मां व भाई के साथ थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई की आरोपी स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा करता हैं व घटना दिनांक को जब पीडिता के घर में कोई नही