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क्या शराब बनाने वाले स्थान की कैमरे से हो रही थी निगरानी ? प्रशासन की बॉउन्ड्री मे बवंडर वाली खबर ! Was the liquor making place being monitored by cameras? Whirlwind news in the boundary of the administration!

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आबकारी व पुलिस विभाग ने शराब बनाने के ठिकाने पर की संयुक्त रुप से कार्रवाई ...  प्रताप नगर में शराब बनाने की सामग्री के साथ बड़ी मात्रा में महुआ लहान किया जब्त भारत सागर न्यूज ,  देवास। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रुप से कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में लहान और अवैध शराब के साथ शराब बनाने की सामाग्री जब्त की है। इस संबंध में आबकारी अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया और जमीन में गड्ढा कर लहान के भरे ड्रमों से कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस ने जेसीबी से यहां बनी भट्टियों को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग अधिकारी के मुताबिक लगभग 20 लाख रुपए की सामग्री जब्त की। बड़े स्तर पर कार्य चलने से यह तो स्पष्ट है कि यह काम करने वालों को विभाग, पुलिस और प्रशासन का जरा भी भय नही है। हालांकि नवीनतम पदस्थापना होते ही आबकारी अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के एक्शन ने उक्त स्थानों का पूर्णतः समाप्त कर दिया। जानकारी अनुसार कार्यवाही होने के कुछ समय बीत जाने के बाद यहां यह काम वापस शुरु हो जाता है। बीच शहर में तकनीकी रुप से अवैध काम करने वाले लोग प्रशास

रेल दुर्घटना के मृतकों को युवक कांग्रेस ने कैण्डल जलाकर दी श्रद्धांजलि !

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देवास।  भारतीय युवक कांग्रेस ने ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कैण्डल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पंकज वर्मा के नेतृत्व में सयाजीद्वार स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के समीप आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रेल दुर्घटना के मृतकों एवं नवनिर्मित ब्रिज पर हादसे का शिकार हुए पुलिस जवान के प्रति संवदेना व्यक्त करते हुए दो मिनिट का मौन रख एवं कैण्डल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।  इसे भी पढ़े -  अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय की मौत ! इस दौरान जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, पूर्व महापौर ठा. जयसिंह, शौकत हुसैन, नजर शेख मामू, मनोज हेतावल, युकां जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह गौड़, लुकमान अली, संतोष मोदी, डॉ. रितेश शर्मा, संदीप चौधरी, अखिलेश मल्होत्रा, साधना प्रजापति, तनवीर भाई, मुकेश झारेवाला, चिंटू धारू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं राहगिरों ने मृतकों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसे भी पढ़े -  देवास ज़िले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत एक दिवसीय रीफ़्रेशर कार्यशाला हुई आयोजि

व्यापारी के यहां लूटपाट करने की साजिश हुई नाकामयाब, गश्त के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश ! The conspiracy to loot the businessman failed, the miscreants caught by the police during patrolling!

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भारत सागर न्यूज, देवास।   शहर में एक व्यापारी के यहां लूटपाट करने की साजिश को अंजाम देने के लिये साजिश रच रहे बदमाशों को पुलिस ने धरदबोचा है। जानकारी अनुसार ये बदमाश इंदौर व सांवेर क्षेत्र के बदमाश बताये जा रहे हैं और देवास जिले में ऐनाबाद क्षेत्र के अपने परिचित बदमाश के साथ मिलकर एक व्यापारी के यहां लूटपाट करने की साजिश रच रहे थे। प्राप्त जानकारी अनुसार मोती बंगला स्थित एक मैदान में बदमाश साजिश बना रहे थे तभी कोतवाली पुलिस की टीम ने इनको दबोच लिया। बदमाशों के पास से दो पिस्टल, दो चाकू सहित एक बाइक जब्त की गई है। मामले में एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश चल रही है। बताया जा रहा है सोनकच्छ के किसी व्यापारी को यह बदमाश लूटने की साजिश बना रहे थे।      पुलिस के अनुसार मंगलवार देररात गश्त के दौरान शिवशक्ति ग्राउंड मोती बंगला से गोलू उर्फ रोहित पिता धनसिंह सांखला निवासी बड़ोदिया खान थाना सांवेर, नासिर खान पिता इलियास खान निवासी बड़ा रावला, दशहरा मैदान सांवेर, सोनू उर्फ जेके पिता बद्रीप्रसाद प्रजापति निवासी कुम्हारखेड़ी बाणगंगा इंदौर व सोहन गोहिल पिता देवीसिंह गोहिल निवासी ऐनाबाद पीपलरावां को भी दबो

12 वर्षीय मासूम को अपहरण कर किया घिनौना काम ! न्यायालय ने दी सजा, 20 वर्ष का सश्रम कारावास ! Abominable act done by kidnapping 12-year-old innocent! Court sentenced, 20 years rigorous imprisonment!

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12 वर्षीय बालिका से बलात्कार व उसका दुष्प्रेरण करने वाले 02 आरोपीयों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास      भारत सागर न्यूज, नीमच। वैसे तो देशभर में महिलाओं के विरुध्द हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने का प्रयाय तमाम सरकारें कर रही है। इसी कड़ी में न्यायालय भी कठोर दंड देकर अपराधियों में डर बनाये रखता है। इस बार न्यायालय ने बिन मॉ-बाप की एक मासूम को न्याय दिलाया है। नाबालिग मासूम के साथ हुए कुकर्म के बाद आरोपियों को कठोर कारावास की सजा नीमच में न्यायालय द्वारा सुनाई गई। मामला नीमच का है जहां सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 12 वर्षीय पीडिता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-लसहन मण्डी के पास, जिला-नीमच को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड एवं धारा 3/4(2) पॉक्सों एक्ट, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया । वही इस अपराध में आरो

15 वर्षीय बालिका के घर घुसकर छेडछाड़ कर धमकाने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास !

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     भारत सागर न्यूज़, नीमच । श्रीमान् सुशांत हुद्दार, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 15 वर्षीय बालिका का पीछा कर उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करके जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी साजिद पिता साबिर कुरैशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-कीर्ति नगर, जिला नीमच को धारा 11/12 पॉक्सों एक्ट में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 451 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000-5,000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। नए दिन की शुरुआत कीजिये प्रेरणादायी संदेशों के साथ, ये 5 मोटिवेशन बदल देंगे आपका दिन ! Start the new day with inspirational messages, these 5 motivations will change your day! विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12 जनवरी 2022 को शाम के 5 बजे थाना नीमच केंट क्षेत्र में आने वाले 15 वर्षीय पीडिता के घर की हैं। पीडिता द्वारा उसकी मां व भाई के साथ थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई की आरोपी स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा करता हैं व घटना दिनांक को जब पीडिता के घर में कोई नही

बयान दर्ज करने के बहाने प्रधान आरक्षक ने किया महिला के साथ कुकर्म, पुलिस का नाम खराब करने वाले को मिली ऐसी सजा ! On the pretext of recording the statement, the head constable misbehaved with the woman, the one who maligned the name of the police got such punishment!

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प्रधान आरक्षक ने किया था महिला के साथ बलात्कार, अब मिला 10 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास ....  भारत सागर न्यूज, नीमच। सत्र न्यायाधीश, श्री सुशांत हुद्दार, नीमच द्वारा महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भरत पिता सोहनलाल घावरी, उम्र-50 वर्ष, निवासी-28 पुरानी नगर पालिका, जिला नीमच को धारा 376(2)(ए) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड, धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड व धारा 342 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 6 माह का सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 29 जनू 2019 को शाम के लगभग 4 से 7 बजे के बीच थाना नीमच सिटी क्षैत्र में स्थित स्वर्णसागर फार्म हाऊस की हैं। पीडित महिला जिला मंदसौर में रहती हैं तथा उसका विवाह नीमच में हुआ था। पीडिता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, जिस कारण पीडिता ने वर्ष 20

मंदिर दर्शन करने गई मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार !

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आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास  नीमच। सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 21 वर्षीय मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता मुरली बावरी, उम्र-35 वर्ष, निवासी सावन, नीमच को धारा 376(2)(जे) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एल) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रू अर्थदण्ड व धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 15 दिवस के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।       प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना अक्टुबर 2017 में शाम के लगभग 7 बजे की थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। घटना दिनांक को 21 वर्षीय मंदबुद्धि पीडिता मंदिर दर्शन करने गई थी, जो बहुत देर तक वापस नहीं आई तो पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी तलाश करते हुए बीस भुजा माता मंदिर के पास पहुंचे जहॉ पीडिता के चिल्लाने की आवाज आई तो पास के खेत में जाकर देखा तो आरोपी पीडिता के साथ बलात्कार कर रहा हैं। पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा आरोपी के कब्जे से पीडिता को बचा

फर्जी सिमकार्ड से मौलाना और कमलेश दे रहे थे डॉक्टर को धमकी, मिली 10 वर्ष की सजा ! Maulana and Kamlesh were threatening the doctor with fake simcard, got 10 years sentence!

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फर्जी सिमकार्ड बेचने वाले 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास  नीमच। आपके पास आये दिन नये नंबरों से फोन आता है। आप क्या करते हैं ? उन नंबरों को इग्नोर करते हैं और फोन रख देते हैं लेकिन यदि कोई फोन पर आपको धमकी दे तो आप क्या करेंगे ? पुलिस को शिकायत ! जी हां ! मामला नीमच का है जहां फर्जी सिम से फोन करने की कहानी ही कुछ अलग है। ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने सजा के आदेश दिये हैं।       पढ़िये क्या है पूरा मामला ....       दरअसल श्रीमती सोनल चौरसिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा, फर्जी दस्तावेज तैयार कर सिमकार्ड बेचने वाले 02 आरोपियों को धारा 467 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000-2000रू अर्थदण्ड, धारा 420, 468 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू अर्थदण्ड व धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी सत्यनारायण पिता विनोद शर्मा, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम सांकरिया, थाना रठाजना, जिला-प्रतापगढ़ (राजस्थान) व गोविंद पिता कैलाश राठौर, उर्म्र-35

नाबालिक के साथ जबरदस्ती की शादी फिर किया दुष्कर्म, न्यायालय ने दिया 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास Forced marriage with a minor, then raped, the court gave 20-20 years of rigorous imprisonment

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भारत सागर न्यूज, शाजापुर। महिलाओं के अपराधों की स्थिति को हम सभी जानते हैं। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे न्यायालय लगातार दोषियों को कठोर सजा से दंडित भी कर रहे हैं। इन्हीं में विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी मोहनलाल पिता शभूलाल राठौर, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम सरेडी थाना खामखेडा जिला झालवाडा राजस्थान को भादवि की धारा 368 में दोषी पाते हुये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रू के अर्थदण्ड  एवं भादवि की धारा 376(3) 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित, पाक्सो एक्ट की धारा 5(र)(पप)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित, आरोपी कृपालसिंह पिता मांगीलाल आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम देहरीपाल थाना मोहनबडोदिया जिला शाजापुर को भादवि की धारा 363, 366(क) में दोषी पाते हुये 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000/- रू के अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 17 सहपठित धारा 5(र)(पप)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पहले दोनो

पहले दोनों हाथ काटे, फिर फंदे पर झुलाया और ऐसे बाप ने उतार दिया बेटे को मौत के घाट ! जघन्य हत्याकांड में काम आई पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग ! First cut off both hands, then hanged him on the noose and such a father put his son to death! Smart policing of the police came in handy in the heinous murder case!

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मामला जिले के बरोठा थाना क्षेत्र के ग्राम बांगरदा में 3 दिन पहले खेत के किनारे पड़े मिले 15 साल के एक किशोर के हाथ कटे शव का  पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने प्रेस वार्ता में शुक्रवार को किया हत्याकांड का खुलासा  पिता और आरोपी महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था हरिओम ने भारत सागर न्यूज, देवास। पिछले तीन दिनों से जिले में प्रचलित जघन्य और रिश्तों को तार-तार करने वाले हत्याकांड का खुलासा पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने प्रेस वार्ता में शुक्रवार को किया । मामला जिले के बरोठा थाना क्षेत्र के ग्राम बांगरदा में 3 दिन पहले खेत के किनारे पड़े मिले 15 साल के एक किशोर के हाथ कटे शव का है। पुलिस ने इस प्रकरण में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हत्यारे को 3 दिनों में ही ढूंढ निकाला। इस जघन्य हत्याकांड का आरोपी उसका पिता ही निकला है जिसे पुलिस ने दबोच लिया है।  दरअसल मृतक हरिओम ने उसके पिता को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, इसके बाद महिला द्वारा किशोर को रास्ते से हटाने व ऐसा नहीं करने पर खुद जान देने का दबाव बनाया जा रहा था जिसके कारण पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी थी। पह

हरिओम हत्याकांड में पुलिस हाथ लगेे अहम सुराग, करीबी हो सकता है हत्यारा ! बरोठा थाना पुलिस को मिला था दोनों हाथ कटे किशोर का शव Important clue in the murder case, the killer may be close! Barotha police station found the dead body of a teenager with both hands cut off

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-हरिओम के हत्यारे का पुलिस जल्द ही कर सकती है खुलासा    देवास। पिछले दिनों मंगलवार को एक किशोर का दोनों हाथ कटा शव पुलिस को मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया था। पुलिस हत्या का सुराग जुटाने में लगी थी। पुलिस ने जांच कर इस मामले में पिछले दिनों ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है आशंका जताई जा रही है कि किसी करीबी व्यक्ति ने ही किशोर की जघन्य रूप से हत्या कर मौत के घाट उतारा था। हांलाकि पुलिस इस मामले मेंं कुछ भी कहने से बच रही है।  चार दिनों पूर्व जिले के बरोठा थाना अंतर्गत ग्राम बांगरदा में खेत पर हरिओम पिता मोहन चौहान उम्र 15 वर्ष का हाथ कटा हुआ शव मिला था। पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू की थी। जिसमें पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया था। अब इस मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है, सूत्रों के मुताबिक हरिओम की हत्या करने में करीबी रिश्तेदार का हाथ होने की आशंक

गौवंशों का वध करने ले जा रहे बदमाशों को पुलिस ने दबोचा ! The police arrested the miscreants who were taking the cows for slaughter.

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नेवरी बागली मार्ग स्थित बरोठा फाटा पर नेवरी पुलिस की कार्यवाही धार व इंदौर जिले के बताये जा रहे आरोपी  21 गौवंश से भरा था वाहन, दो धराये  भारत सागर न्यूज, सुरेश कछावा, नेवरी। जिले में पुलिस अधीक्षक देवास शिव दयाल सिंह द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कन्नौद सूर्यकांत शर्मा एवं एसडीओपी बागली संजीव कुमार मुले के निर्देशन पर एवं थाना प्रभारी हाटपीपल्या सज्जन सिंह मुकाती के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार की दोपहर बरोठा फाटा नेवरी से मुखबिर सूचना के आधार पर दो व्यक्ति मिलन, उम्र 21 साल निवासी ग्राम तलवाड़ा थाना नालछा जिला धार व ओमप्रकाश, उम्र 34 साल निवासी ग्राम थाना किशनगंज जिला इंदौर को एक आईसर गाड़ी क्रमांक एम एच 18 बी जी 6236 में त्रिपाल के अंदर पैककर क्रूरता पूर्वक करीब 21 गोवंश ठूंस ठूंस  कर भरकर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है । उक्त लोगों के विरुद्ध पुलिस चौकी नेवरी थाना हाटपिपलिया पर अपराध धारा 4,6,9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11 पशु क्रूरता अत्याचार निवारण अधिनियम तथा 3/181 और

खाकी से गुस्ताखी नहीं होगी माफ़ ! मेले में ड्यूटी कर रहे आरक्षक की वर्दी फाड़ी थी वर्दी ! मिला कारावास

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मनासा। मेले में ड्यूटी कर रहे आरक्षक के साथ मारपीट करने के मामले में सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा निर्णय दिया गया है। दरअसल आंत्री माता मेले में ड्यूटी कर रहे आरक्षक के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़कर शासकीय कार्य में बाधा पँहुचाने वाले आरोपी लक्ष्मण पिता बगदु रेबारी, उम्र-42 वर्ष, निवासी-ग्राम छोटी आंत्री, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 332 में 18 माह के कारावास व धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 12 माह के कारावास दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 10 वर्ष पूर्व की है जिसमें जनवरी 2012 में आंत्री माता मंदिर परिसर में फरियादी आरक्षक तेरसिंह की ड्यूटी अन्य फोर्स के साथ आंत्री माता मेले में मंदिर परिसर में लगी हुई थी। ड्यूटी के दौरान आरक्षक दर्शनार्थीयो को लाईन से दर्शन करने हेतु कह रहा था कि उसी दौरान आरोपी लाईन तोड़कर बाहर आया व आरक्षक के साथ विवाद करते हुवे उसके साथ मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी। घटना स्थल पर मौजूद ड्यूटी कर रहे फौर्

आपसी विवाद में युवक की चाकू गोदकर की हत्या, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में युवक ने तोड़ा दम

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देवास। आपसी विवाद के चलते गुरूवार रात एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे अमलतास अस्पताल के लिए रैफर कर दिया लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले को लेकर औद्योगिक थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है।  जानकारी के अनुसार लाखन पिता बाबूलाल परमार उम्र 25 वर्ष निवासी नागोरा शिप्रा कुछ चार-पांच लोगों के साथ गुरूवार रात करीब 11 बजे शिप्रा लौहार पीपल्या ब्रिज के समीप बैठा हुआ था। बताया गया है कि उन लोगों का कुछ विवाद हो गया था। जिसके बाद लाखन को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे जहां उसे गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल लेकर आए यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे अमलतास अस्पताल रैफर कर दिया, लेकिन युवक ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक लाखन का शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक निजी कंपनी में कार्य

Video : सीएम के सख्त निर्देश के बाद देवास पुलिस एक्शन में, नशामुक्ति अभियान में बनाए कई प्रकरण dewas police in action

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सीएम के सख्त निर्देश के बाद देवास पुलिस एक्शन में  पुलिस  की नशे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई नशामुक्ति अभियान में बनाए कई प्रकरण  अवैध नशे के कारोबारियों पर दी दबिश  नाबालिग छात्रों को नशा करते पकड़ा, समझाइश देकर छोड़ा  भारत सागर न्यूज, देवास । मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के सख्त निर्देश के बाद देवास पुलिस ने अवैध नशे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जहां पुलिस ने दर्जनों प्रकरण बनाकर हुक्का लाउंज और ऐसे ही नशे में अवैध वस्तुओं को रखने वाली चीजें पर कार्रवाई की है। बता दे नशा मुक्ति के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस लगातार अवैध नशे के कारोबारियों पर दबिश दे रही है। गुरुवार की रात को भी पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। जिसमें दर्जनों नाबालिक युवकों को नशा करते हुए पकड़ा। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया और यह समझाइश दी गई कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है। साथ ही पुलिस ने नशे की अवैध बिक्री वाली वस्तुएं जप्त की और उन्हें नष्ट किया।  कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत गजरा गियर चौराहा, स्टेशन रोड, बस स्टैंड सहित कई जगह पर पुलिस पार्टी बनाकर चैकिंग अभियान भी चलाया गया। वही शहर के

घर के बाहर खड़े आधा दर्जन वाहनों के असामाजिक तत्वों ने फोड़े कांच, सीसीटीवी कैमरे में एक्टिवा वाहन पर दो संदिग्ध नजर आए

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  देवास। चार पहिया वाहनों के कांच फुटने की घटनाएं शहर में कई बार हो चुकी है। पुलिस इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने वालों की धरपकड़ भी कर चुकी है। उसके बावजूद घर के बाहर खड़े वाहनों के कांच फोडऩे की वारदातें थम नहीं रही। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सिविल लाईन थाना क्षेत्र के राजाराम नगर में इस प्रकार की वारदातें हुई थी। जिसमें पुलिस ने कई आरोपियों को धरदबोचा था। अब सोमवार व मंगलवार की दरमियानी रात को शहर के राधागंज क्षेत्र के विश्राम बाग, राम-रहीम नगर, मधुबन कॉलोनी में वाहनों के कांच फोडऩे की वारदातें हुई है। हांलाकि इस घटना में दो संदिग्ध अज्ञात युवक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए जो एक्टिवा वाहन से जा रहे हैं। बीएनपी थाना पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शारदीय नवरात्र की व्यवस्थाओं में माता टेकरी और शहर में अन्य जगह लगी पुलिस की रात्रि गश्त और अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित चल रही हैं। इन्हीं स्थितियों के बीच शहर के विश्राम बाग, राम-रहीम नगर, मधुबन कॉलोनी में सोमवार रात को असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। आधा

Dewas Crime -14 बीघा जमीन के विवाद को लेकर की थी BNP (Bank Note Press) के Retired कर्मचारी की हत्या, आरोपियों ने हत्या कर बाइक के साथ शव को 300 फीट गहरी खाई में फेंका

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दुर्घटना दिखाने के लिए आरोपियों ने हत्या कर बाइक के साथ शव को 300 फीट गहरी खाई में फैंका था, पुलिस ने दो कार सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी फरार देवास। शहर के आदर्शनगर में रहने वाले बीएनपी के सेवानिवृत्त कर्मचारी की विगत दिवस हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को खुलासा कर बताया कि मृतक को मुख्य आरोपी अपने चार साथियों के साथ हत्या वाले दिन उज्जैन रोड़ आवेर ब्रिज से कार में बैठाकर सिया घाट ले गया था। जहां बीच रास्ते में आरोपियों ने मृतक की गला दबाकर हत्या कर शव को जिले के कन्नौद के जंगल में 300 फीट गहराई में इस ताह फैंक दिया था जिससे दुर्घटना प्रतीत हो। प्रकरण की जांच के दौरान यह बात सामने आई की मृतक ने एक महिला रिश्तेदार को 28 वर्ष पूर्व 1994 में एक मकान दिलवाया था, जहां मृतक का आना-जाना रहता था। महिला के ससुर के नाम एक 14 बीघा जमीन थी उस जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद भी चल रहा था। उस विवाद के कारण ही हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या करने में प्रयुक्त कार सहित गमछा, बेल्ट व मृतक की बाइक जब्त की है

लोकायुक्त टीम ने उद्यानिकी विभाग में ड्रीप संयत्र योजना अंतर्गत दस्तावेजों को किया जब्त..

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विभाग के अधिकारियों ने 2 वर्ष में कई हितग्राहियों को एक ही खसरे पर योजना का लाभ दे दिया था देवास। उद्यानिकी विभाग ने 2 वर्ष के अंदर ही कई हितग्राहियों को एक ही खसरे पर योजना का लाभ दे दिया था। इसको लेकर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायतें सामने आई थी। इस मामले में पूर्व में करीब 15 प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया था। जिसकी विवेचना लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसी के तहत सोमवार को उज्जैन से लोकायुक्त टीम उद्यानिकी विभाग पहुंची जहां उन्होनें मामले से जुड़े दस्तावेजों को जांचा व उन्हें जब्त कर लिया। उद्यानिकी विभाग देवास में सोमवार को अचानक उज्जैन से लोकायुक्त की टीम पहुंची। जहां उन्होनें ड्रीप संयत्र योजना से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला था। इस संबंध में लोकायुक्त अधिकारी इंस्पेक्टर राजेन्द्र वर्मा ने बताया कि उद्यानिकी विभाग देवास में वर्ष 2013-14, 2014-15 में ड्रीप संयत्र कन्नौद व देवास में हितग्राहियों को बांटे गए थे। इन हितग्राहियों को दो बार यह संयत्र बांट दिए गए थे। जबकि योजना अंतर्गत 5 हेक्टयर तक अलग-अलग वर्ग के हिसाब से इसमें सब्सिडी दी जाती थी। 10 वर्ष के अंतराल में हितग्र