नाबालिक के साथ जबरदस्ती की शादी फिर किया दुष्कर्म, न्यायालय ने दिया 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास Forced marriage with a minor, then raped, the court gave 20-20 years of rigorous imprisonment
भारत सागर न्यूज, शाजापुर। महिलाओं के अपराधों की स्थिति को हम सभी जानते हैं। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे न्यायालय लगातार दोषियों को कठोर सजा से दंडित भी कर रहे हैं। इन्हीं में विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी मोहनलाल पिता शभूलाल राठौर, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम सरेडी थाना खामखेडा जिला झालवाडा राजस्थान को भादवि की धारा 368 में दोषी पाते हुये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 376(3) 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित, पाक्सो एक्ट की धारा 5(र)(पप)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित, आरोपी कृपालसिंह पिता मांगीलाल आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम देहरीपाल थाना मोहनबडोदिया जिला शाजापुर को भादवि की धारा 363, 366(क) में दोषी पाते हुये 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000/- रू के अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 17 सहपठित धारा 5(र)(पप)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पहले दोनो