अंतरराज्यीय डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास। 10 years rigorous imprisonment to interstate Dodachura smuggler.
जावद। अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा पिकअप वाहन में 14 प्लास्टिक के बोरो में 297 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी लालाराम पिता जीवन गुर्जर, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम बोरावास, थाना आर.के. पुरम, जिला कोटा (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढ़े - जिला चिकित्सालय देवास एवं अन्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में किया पौधा रोपण ! Saplings planted in District Hospital Dewas and other government health institutions! प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 16.11.2017 दोपहर के लगभग 03ः00 बजे सिंगोली-बेगुरोड़ कदवासा तिराहा, जिला नीमच की हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, सिंगोली में पदस्थ निरीक्षक भूपेन्द्रसिंह द्वारा नियमित चैकिंग के दौरान फोर्स सहित कदवासा चौराहा पर पहुंचे, जहां उन्हें सिंगोल