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अंतरराज्यीय डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास। 10 years rigorous imprisonment to interstate Dodachura smuggler.

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जावद।  अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा पिकअप वाहन में 14 प्लास्टिक के बोरो में 297 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी लालाराम पिता जीवन गुर्जर, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम बोरावास, थाना आर.के. पुरम, जिला कोटा (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढ़े -  जिला चिकित्सालय देवास एवं अन्‍य शासकीय स्वास्थ्य संस्‍थाओं में किया पौधा रोपण ! Saplings planted in District Hospital Dewas and other government health institutions! प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 16.11.2017 दोपहर के लगभग 03ः00 बजे सिंगोली-बेगुरोड़ कदवासा तिराहा, जिला नीमच की हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, सिंगोली में पदस्थ निरीक्षक भूपेन्द्रसिंह द्वारा नियमित चैकिंग के दौरान फोर्स सहित कदवासा चौराहा पर पहुंचे, जहां उन्हें सिंगोल

अवैध पिस्टल रखने वाले दो आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

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नीमच। श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा बिना लाईसेंस अवैध पिस्टल कब्जे में रखने वाले दो आरोपीगण ईश्वर पिता मोहनसिंह जाट, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम हरवार, तहसील व जिला नीमच एवं अर्जुन पिता गिरधारीलाल कीर, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम मोरवन, तहसील जावद जिला नीमच को धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू. अर्थदण्ड एवं आरोपी ईश्वर के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का वैध बीमा नहीं होने से उसको धारा 3/181, 146/196 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कुल 1500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढ़े -  भोपाल चौराहे पर अब तक नहीं की गई प्रतिमा स्थापित ! भोपाल चौराहे पर अब तक नहीं की गई प्रतिमा स्थापित ! प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 14.08.2015 को दोपहर के लगभग 3 बजे ग्राम रेवली-देवली से भादवामाता के मध्य कच्चे रास्ते की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई वी. डी. जोशी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की भादवामाता-रेवली देवली के कच्चे रास्त

अडानी विल्मर लिमिटेड के प्रबंधक एवं अधिभोगी को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 लाख का अर्थदण्ड। Rigorous imprisonment of 01-01 years and fine of 5-5 lakhs to the manager and occupier of Adani Wilmar Limited.

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नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 8 वर्ष पुराने ग्राम भाटखेड़ा स्थित अडानी विल्मर लिमिटेड कारखाने में 5 श्रमिकों की हुई मृत्यु वाले प्रकरण में आरोपीगण कारखाना अधिभोगी अंगशु पिता बंकू बिहारी मलिक, उम्र-62 वर्ष, वर्तमान निवासी-अहमदाबाद (गुजरात) एवं कारखाना प्रबंधक गोविंद पिता रामलखन दुबे, उम्र-56 वर्ष, वर्तमान निवासी-नंदानगर, जिला इंदौर को मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 36, 72 एवं मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली, 1962 के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर 1-1 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 5-5 लाख का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसे भी पढ़े -  भगवान ने सब रिश्‍तो में सबसे पवित्र रिश्‍ता भाई और बहन का रिश्‍ता बनाया है – मुख्‍यमंत्री चौहान ! प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 09.04.2015 की ग्राम भाटखेडा स्थित अडानी विल्मर लिमिटेड की हैं। घटना दिनांक को कारखाने के ई.टी.पी. वाटर टेंक, जिसमें वेस्ट गाद थी, उसे खाली कर सफाई करने के लिए 5 श्रमिकों को उतारा गया था। टेंक

बकरी चराने की बात को लेकर महिला के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को 3 माह का कारावास।

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मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा बकरी चराने की बात को लेकर महिला के साथ गाली-गलौच कर फावडी से मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने वाली आरोपियां कारीबाई पति रतनलाल नायक, उम्र-60 वर्ष, निवासी-ग्राम ढाकनी, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323, 294 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास व कुल 600रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 04 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 03.02.2019 दिन के लगभग 01ः30 बजे ग्राम ढाकनी स्थित फरियादिया कृष्णाबाई के खेत की हैं। घटना दिनांक को फरियादिया उसके खेत पर काम कर रही थी तभी आरोपियां उसकी बकरियां फरियादिया के खेत पर चराने के लाई। फरियादिया ने आरोपियां को बकरियां चराने से मना करा तो आरोपियां ने फरियादियां को अश्लील गालियां देते हुए फावडी से मारपीट की, जिससे फरियादिया को चोटे आई, इसके पश्चात् जान से मारने की धमकी देकर वहां से चली गई। फरियादियां की घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 67/19 क

पुराने विवाद के कारण मारपीट कर धमकी देने वाले 3 आरोपियों को 03-03 माह का सश्रम कारावास।

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मनासा।   सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा पुराने विवाद के कारण मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाली 2 महिला सहित 3 आरोपीगण (1) सजनीबाई पति बालू बंजारा, उम्र-67 वर्ष, (2) शांतिबाई पति कमलेश बंजारा, उम्र-45 वर्ष एवं (3) किशनलाल पिता बालू बंजारा, उम्र-47 वर्ष, तीनों निवासीगण-ग्राम बोरखेड़ी दांतोली, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 323, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 500-500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व को होकर दिनांक 30.01.2016 सुबह के लगभग 9ः40 बजे ग्राम बोरखेड़ी दांतोली स्थित कनीराम बंजारा के घर के बाहर की हैं। आरोपीगण एवं आहतगण के मध्य पूर्व से हत्या के ए क मामलें में राजीनामा किये जाने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना दिनांक को फरियादी विक्रम गांव में कनीराम के घर के बाहर खड़ा था तभी आरोपीगण आये और हत्या के मामलें में राजीनामा करने की बात को लेकर लकड़ी व लात-घुसों से गोरीलाल व श्यामलाल क

12 वर्षीय मासूम को अपहरण कर किया घिनौना काम ! न्यायालय ने दी सजा, 20 वर्ष का सश्रम कारावास ! Abominable act done by kidnapping 12-year-old innocent! Court sentenced, 20 years rigorous imprisonment!

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12 वर्षीय बालिका से बलात्कार व उसका दुष्प्रेरण करने वाले 02 आरोपीयों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास      भारत सागर न्यूज, नीमच। वैसे तो देशभर में महिलाओं के विरुध्द हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने का प्रयाय तमाम सरकारें कर रही है। इसी कड़ी में न्यायालय भी कठोर दंड देकर अपराधियों में डर बनाये रखता है। इस बार न्यायालय ने बिन मॉ-बाप की एक मासूम को न्याय दिलाया है। नाबालिग मासूम के साथ हुए कुकर्म के बाद आरोपियों को कठोर कारावास की सजा नीमच में न्यायालय द्वारा सुनाई गई। मामला नीमच का है जहां सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 12 वर्षीय पीडिता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-लसहन मण्डी के पास, जिला-नीमच को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड एवं धारा 3/4(2) पॉक्सों एक्ट, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया । वही इस अपराध में आरो

लापरवाह बस ड्राईवर को 2 वर्ष का कारावास।

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जावद। श्रीमान मनीष छापरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील जावद, द्वारा तेजगति से लापरवाहीपूर्वक बस को चलाते हुवे सामने से मोटरसायकल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी बस ड्राईवर गंगाराम पिता सोहनलाल धाकड़, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम अथवाकला, थाना सिंगोली, जिला नीमच  के अंतर्गत न्यायालय 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड एवं भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 18.09.2015 दोपहर के 1 बजे मोरवन रोड़ स्थित बाछड़ा डेरो के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी मनोहरसिंह व उसका भाई महेन्द्र सिंह अपनी-अपनी मोटरसाईकल से बैंक के कार्य से नीमच जा रहे थें तभी मोरवन रोड़ स्थित बाछड़ा डेरों के पास मूंदड़ा बस के ड्राईवर गंगाराम धाकड ने बस को तेजगति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए महेन्द्रसिंह की मोटरसाईकल को सामने से टक्कर मार दी, जिस कारण महेन्द्रसिंह नीचे गीर गया व उसे चोटे आई। आरोपी बस को भगाकर वहां से चला गया

लाइट सुधार रहे युवको को बोलेरो ने टक्कर मारी : 1 की मौत 2 घायल !

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नीमच - सोमवार को रात के समय  जनकपुर और द ड़ोली ग्राम के बीच ट्रेक्टर की लाइट सुधार रहे थे युवको को बोलेरो चालक ने टक्कर मार दी । इस हादसे में एक की मौत हो गई  और 2 लोग घायल हो गए है । जिन्हें देर रात को जिला अस्पताल पहुचाया गया । जहा घायलों का इलाज किया जा रहा है । घटना में मृतक का शव परीक्षण मंगलवार को जिला अस्पताल में किया गया जिसके बाद शव को परिजनों को सौपा गया है । इस मामले में पुलिस ने मर्ग  कायम कर आगे की जांच शुरू की है। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार जनकपुर और    दड़ौली के बीच ट्रेक्टर की लाईट बंद होने के कारण  ट्रैक्टर में सवार व्यक्ति उसे सुधारने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान असंतुलित बोलेरो चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उपरोक्त व्यक्तियों को टक्कर मार दी। वही उसी के पीछे से एक पिकअप घटना को देख अंसतुलित होकर पलटी खा गई। इस घटना में ओंकार लाल पिता बालू  जाटव उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सोठोली रामनगर की मृत्यु हो गई, जबकि मृतक का पुत्र ओमप्रकाश पिता ओंकार लाल जाटव 23 वर्ष व तेजपाल पिता लालू भील उम्र 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय

बस में अफीम तस्करी करने वाले खल्लासी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास।

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नीमच। श्रीमान अरविंद दरिया, विशेष न्यायाधीश नीमच के द्वारा बस में 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी फगलाराम उर्फ बबलू पिता घेवराम, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम रामडवास खुर्द, तहसील पिपाड़सिटी, जिला जोधपुरा (राजस्थान) को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 12.07.2018 रात्रि के लगभग 11ः00 बजे डुंगलावदा चौराहा, नीमच की हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आसूचना अधिकारी सुमित कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जोधपुर जाने वाली एम आर ट्रेवल्स की बस का खल्लासी अफीम तस्करी हेतु छीपाकर ले जा रहा हैं। सूचना के आधार पर आसूचना अधिकारी विजयसिंह शिंदे के नेतृत्व में दल का गठन कर डुंगलावदा चौराहा पर घेराबंदी करके बस को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर आरोपी के एक बैग में 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसको जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक अनुसंधान

दो बाइकों में भिडंत हुई 2 घायल 1 ली हालत घंभीर !

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नीमच -  क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भाटखेड़ा फोरलेन पर हरकिया खाल के बीच दो बाइक आपस में टक्करा गई । इस घटना में बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गए । एक कि हालत घम्भीर बताई जा रही है । घायल युवको को जिला अस्पताल लाया गया । जहा इलाज चल रहा है । और एक युवक की हालत घम्भीर होने कि वजह से इलाज के लिए उदयपुर पहुचाया गया । जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार देवीलाल पिता रामचंद्र निवासी ग्राम हमिरिया तहसील  जीरन  अपने परिचित रत्नसिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम बामनिया को बाइक पर बैठा कर   उपचार के लिए नीमच ला रहा था। तभी सामने से बाइक पर सवार होकर कवर लाल पिता राम लाल रोग साइड तेज गति से आया, और अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा जिसके चलते उपरोक्त दोनों की बाइक आमने-सामने टकरा गई। घटना में दोनो बाइको पर सवार 3 तनों व्यक्ति घायल हो गए। जिन्हें 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया जहां से गंभीर अवस्था के चलते देवीलाल ओढ़ को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रैफर किया गया। वहीं, अन्य दो घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इस खबर को पढ़े -  ड्राईवर के साथ मारपीट की बाद में बदमाशो ने ओला टैक्सी ल

बाइक की टक्कर से महिला कर्मचारी गंभीर घायल, इलाज जारी !

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नीमच -  16 मार्च को किसी अज्ञात बाइक सवार ने लापरवाही   पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चलता हुए सड़क पर कर रही न्यायिक महिला कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी और फिर घटनास्थल से फरार हो गया । इस घटना के दोरान महिला कर्मचारी घायल हो गई जिसे जिला अस्पताल पहुचाया गया । जिला अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है । अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार नीमच एसपी कार्यालय के समीप कोर्ट परिसर गेट नंबर 1 के सामने मीना वर्मा पति नविन वर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी जमुनिया कला सड़क पार कर रही थी । उसी दोरान एक बाइक सवार वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुवे  हुए उक्त महिला को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।घटना में महिला के पांव में गंभीर चोट आई है साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट लगी है।जिसे मौके पर मौजूद लोगों द्वारा तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। इस खबर को पढ़े -  लापरवाही से चला रहे आयशर चालक ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी, 1 की मौके पर मौत 1 घायल !

15 वर्षीय बालिका के घर घुसकर छेडछाड़ कर धमकाने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास !

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     भारत सागर न्यूज़, नीमच । श्रीमान् सुशांत हुद्दार, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 15 वर्षीय बालिका का पीछा कर उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करके जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी साजिद पिता साबिर कुरैशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-कीर्ति नगर, जिला नीमच को धारा 11/12 पॉक्सों एक्ट में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 451 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000-5,000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। नए दिन की शुरुआत कीजिये प्रेरणादायी संदेशों के साथ, ये 5 मोटिवेशन बदल देंगे आपका दिन ! Start the new day with inspirational messages, these 5 motivations will change your day! विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12 जनवरी 2022 को शाम के 5 बजे थाना नीमच केंट क्षेत्र में आने वाले 15 वर्षीय पीडिता के घर की हैं। पीडिता द्वारा उसकी मां व भाई के साथ थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई की आरोपी स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा करता हैं व घटना दिनांक को जब पीडिता के घर में कोई नही

लापरवाह ड्राइवरों की खैर नही ! ट्रक चालक ने अचानक लगाये ब्रेक तो हुई थी एक व्यक्ति की मौत ! न्यायालय ने लापरवाह ट्रक चालक को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

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भारत सागन न्यूज, नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच ने द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाये जाने से हुई टक्कर के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु व एक व्यक्ति के घायल हो जाने से आरोपी ट्रक चालक सद्दाम हुसैन पिता सरदार खान मेव, उम्र-32 वर्ष, निवासी-ग्राम मुंगस्का, जिला अलवर (राजस्थान) को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड, धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड एवं धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।      प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16.06.2015 को शाम के लगभग 4 बजे भरभड़िया फंटा की हैं। घटना दिनांक को आरोपी उसके ट्रक को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था एवं उसके द्वारा अचानक से ब्रेक लगाकर रोड़ के बीच में उसके ट्रक को खड़ा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीछे से

बयान दर्ज करने के बहाने प्रधान आरक्षक ने किया महिला के साथ कुकर्म, पुलिस का नाम खराब करने वाले को मिली ऐसी सजा ! On the pretext of recording the statement, the head constable misbehaved with the woman, the one who maligned the name of the police got such punishment!

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प्रधान आरक्षक ने किया था महिला के साथ बलात्कार, अब मिला 10 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास ....  भारत सागर न्यूज, नीमच। सत्र न्यायाधीश, श्री सुशांत हुद्दार, नीमच द्वारा महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भरत पिता सोहनलाल घावरी, उम्र-50 वर्ष, निवासी-28 पुरानी नगर पालिका, जिला नीमच को धारा 376(2)(ए) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड, धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड व धारा 342 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 6 माह का सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 29 जनू 2019 को शाम के लगभग 4 से 7 बजे के बीच थाना नीमच सिटी क्षैत्र में स्थित स्वर्णसागर फार्म हाऊस की हैं। पीडित महिला जिला मंदसौर में रहती हैं तथा उसका विवाह नीमच में हुआ था। पीडिता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, जिस कारण पीडिता ने वर्ष 20

मंदिर दर्शन करने गई मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार !

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आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास  नीमच। सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 21 वर्षीय मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता मुरली बावरी, उम्र-35 वर्ष, निवासी सावन, नीमच को धारा 376(2)(जे) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एल) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रू अर्थदण्ड व धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 15 दिवस के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।       प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना अक्टुबर 2017 में शाम के लगभग 7 बजे की थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। घटना दिनांक को 21 वर्षीय मंदबुद्धि पीडिता मंदिर दर्शन करने गई थी, जो बहुत देर तक वापस नहीं आई तो पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी तलाश करते हुए बीस भुजा माता मंदिर के पास पहुंचे जहॉ पीडिता के चिल्लाने की आवाज आई तो पास के खेत में जाकर देखा तो आरोपी पीडिता के साथ बलात्कार कर रहा हैं। पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा आरोपी के कब्जे से पीडिता को बचा

घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाली महिला को 2 वर्ष का सश्रम कारावास।

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नीमच । श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ डंडे से मारपीट कर उसका हाथ तोड गंभीर चोट पहुंचाने वाली आरोपिया चाँदनी पति जानकीलाल पासी, उम्र-45 वर्ष, निवासी-अंबेडकर कॉलोनी, जिला-नीमच को धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड एवं धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं चंद्रकांत नाफड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 21.02.2018 रात्रि के लगभग 7ः30 बजे अंबेडकर कॉलोनी स्थित फरियादी मोहम्मद जिब्राईल के घर की हैं। घटना दिनांक को फरियादी शाहिद का लडका आरोपिया की दुकान पर 10 रूपये लेकर सामान खरीदने गया था तब 10 रूपये का सिक्का नीचे गिर जाने से वह उसे उठाने लगा तो आरोपी जानकीलाल व उसकी पत्नी चाँदनी कहने लगे की शाहिद चोरी कर रहा है। यह बात शाहित ने घर आकर बताई तो इसी बात को लेकर दोनों आरोपीगण फरियादी के घर में घुस गये व आरोपिया के पास डंडा था, जिस

जैन मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास।

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नीमच। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जैन मंदिर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी कन्हैया उर्फ कान्हा पिता लक्ष्मण यादव, उम्र-27 वर्ष, निवासी-बिहारगंज, जिला-नीमच को धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड एवं धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 06.04.2022 देर रात्री स्पैंटा पैट्रोल पंप के पास स्थित आदिनाथ जिनालय एवं दादावाडी ट्रस्ट के जैन मंदिर की हैं। दिनांक 07.04.2022 को सुबह के 7 बजे मंदिर के पुजारी ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष फरियादी सुनील गोपावत को मंदिर में चोरी हो जाने के संबंध में सूचना दी। फरियादी ने आकर देखा तो कोई अज्ञात चोर मंदिर के ताले तोड़कर एक एम्पलीफायर, दो स्पीकर व दो दान पेटियों में रखे नगद रूपयों की चोरी करके ले गया हैं। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 224/2022 की प्रथ