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मारपीट कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास।

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  भारत सागर न्यूज/नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मारपीट़ कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी रोहित पिता घनश्याम कुमावत, उम्र-34 वर्ष, निवासी-उदयनगर, ग्राम जमुनियाकला, जिला-नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास व कुल 1000 रू. अर्थदण्ड एवं से दण्डित किया। इसे भी पढे -  जवेरी श्री राम मंदिर में अन्नकूट के दर्शन Darshan of Annakoot in Jhaveri Shri Ram Temple....  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री चंद्रकांत नाफडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 26.12.2017 को सुबह के लगभग 10 बजे उदयनगर, ग्राम जमुनियाकला स्थित फरियादी विरेन्द्र के घर के बहार की हैं। फरियादी एवं आरोपी के मध्य मकान की दिवार के प्लास्टर कराये जाने की बात को लेकर विवाद चल रहा हैं, इसी बात को लेकर विवाद करते हुवे घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी विरेन्द्र के साथ लात-घूंसो से मारपीट

प्रकरण में जल्दी साक्ष्य कराये जाने हेतु रिश्वत लेने वाले जिला अभियोजन अधिकारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास।

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भारत सागर न्यूज/नीमच। श्रीमती सोनल चौरसिया, विषेष न्यायाधीष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला-नीमच द्वारा प्रकरण में जल्दी अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराये जाने हेतु आवेदक से 25000रू. रिश्वत की मांग कर 10000रू. की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकडे जाने वाले तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी रामरतन पिता किशनलाल चौधरी, उम्र-59 वर्ष, स्थाई निवासी-72 गणेश नगर, खण्डवा रोड़, इंदौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(बी), 13(2) के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढे -  मतदान करने प्रण दिलाते हुए किया जागरूक श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक राजेन्द्र गोलिया, जो कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदस्थ होकर उसके द्वारा पूर्व में मेडिकल बिल पास किये जाने के ऐवज में रिश्वत लिये जाने के संबंध में लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेप किया गया था, जिसका प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार (निवारण) अधिनियम, नीमच में लंबित था, जिसमें शासन की ओर से पैरवी तत्कालीन जिला अभ

विवाह सहायता राशि स्वीकृत कराने हेतु 6000रू. की रिश्वत लेने वाले जनपद पंचायत के बाबू को 4 वर्ष का सश्रम कारावास।

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  भारत सागर न्यूज/नीमच।  श्रीमती सोनल चौरसिया, विषेष न्यायाधीष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला-नीमच द्वारा विवाह सहायता राशि स्वीकृत कराये जाने हेतु आवेदक से 6000रू. रिश्वत लेने वाले जनपद पंचायत, जावद के बाबू लक्ष्मण गुर्जर पिता रामचंद्र गुर्जर, उम्र-54 वर्ष, स्थाई निवासी-ग्राम सुहागपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राजस्थान) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(बी), 13(2) के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढे -  कलेक्टर गुप्ता ने 3 आरोपियों को किया जिलाबदर। श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04.09.2019 को फरियादी ओमप्रकाश धाकड़, निवासी-ग्राम तुम्बा, तहसील जावद, जिला नीमच ने पुलिस अधीक्षक विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायत आवेदन पत्र दिया जिसके अनुसार उसकी माता लीलाबाई द्वारा जनपद पंचायत जावद में उसकी दोनों पुत्रियों के विवाह सहायता हेतु पृथक-पृथक 51,000/- राशि की सहायता प्राप्त किये जाने हेतु आवदेन दिया था, जिसमें से 1 पुत्री के वि

अभियोजन अधिकारी-कर्मचारीगण ने पर्यावरण जागरूकता के लिये मिट्टी की शपथ ली।

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भारत सागर न्यूज/नीमच। मेरी माटी मेरा देश अभियान व विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ मिशन लाईफ के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु जिला लोक अभियोजन कार्यालय के समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण एवं वन विभाग के अधिकारीगण द्वारा ग्राम सेमली चंद्रावत में स्थित मोडी माता रनिंग ग्राउण्ड में पौधा रोपण कर मिट्टी की शपथ ली गई।  इसे भी पढे -  आज से होगा वीर शहीदों के नाम का विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। इस अवसर पर उप संचालक अभियोजन बी. एस. ठाकूर, जिला अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी, चंद्रकांत नाफडे़, रितेश कुमार सोमपुरा, राजेन्द्र नायक, वन विभाग के अधिकारीगण जिसमें एस.डी.ओ. दशरथ अखण्ड, वन परिक्षेत्र अधिकारी शरद जाटव एवं जनपद सदस्य समरथ कुमावत व ग्राम सेमली चंद्रावत के सरपंच प्रतिनिधि गुलाबसिंह और अभियोजन कार्यालय के कर्मचारीगण मोहम्मद साजिद कुरैशी, शिव प्रसाद मालवीय व गजेन्द्र सिंह धाकड़ ने हाथ में मिट्टी लेकर पंच प्रण की शपथ ली। मेरी माटी मेरा देश एक देश व्यापी और लोकाभिमुख अभियान हैं। मिट्टी को नमन, वीरो का वंदन इसकी टेग लाइन हैं।  इसे भी पढे -  जीव

लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ।

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नीमच। श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा तेजगती से लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुवे 16 वर्षीय बालिका को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी भानुप्रताप पिता नंदकिशोर शर्मा, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम डसानी, जिला नीमच को धारा 304-ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000रू. का अर्थदण्ड और धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास एवं 500रू. का अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढे -  अबकी बार 200 पार :गोपाल सिंह इंजीनियर! प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 1 अक्टूबर 2016 को दिन के लगभग 3ः30 बजे थाना नीमच केंट क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डसानी रोड़ की हैं। घटना दिनांक को 16 वर्षीय मृतिका पूजा व ज्योति नागदा दोनो नीमच से पढ़कर सायकल से वापस गाँव आ रहे थे, तभी रास्ते में आरोपी उसके ट्रेक्टर को तेजगती से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुवे लाया व पूजा की सायकल को टक्कर मार दी जिसके कारण वह नीचे गिर गई व उसके सिर

पिता के साथ मारपीट करने वाले बेटे को 2 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ।

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मनासा।  सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा पिता के साथ धारदार चाकुनुमा पत्ती से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी बेटे दशरथ पिता तुलसीराम डांगी, निवासी-ग्राम कुण्डला, तहसील-मनासा, जिला-नीमच को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड और 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढे -  प्रकाश से अंधकार में ले जाने वाली पाश्चात्य संस्कृति को खत्म करना और अंधेरे से प्रकाश की ओर लाने वाली सनातनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना भी हिंदूत्व की सच्ची सेवा है-सांसद सोलंकी। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं  रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व को होकर दिनांक 25 फरवरी 2016 रात्रि के लगभग 8ः30 बजे ग्राम कुण्डला स्थित फरियादी तुलसीराम के घर के बाहर की हैं। आरोपी व फरियादी रिश्ते में पिता-पुत्र हैं। फरियादी तुलसीराम ने थाना कुकडेश्वर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक को वह अपने घर

बँटवारा विवाद के कारण घर में घुसकर मारपीट करने वाले पाँच पड़ोसी रिश्तेदारों को 6 माह का कारावास हुआ।

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मनासा।  शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा कृषि भूमी व पैतृक मकान के बँटवारे के विवाद के कारण घर में घुसकर मारपीट करने वाले पाँच पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार सुरेश पिता डालुराम मेघवाल, उम्र-40 वर्ष, अर्जुन पिता डालुराम मेघवाल, उम्र-33 वर्ष, अमृतराम पिता डालुराम मेघवाल, उम्र-36 वर्ष, देवकन्या पति अमृतलाल मेघवाल, उम्र-35 वर्ष व शांतिबाई पति सुरेश मेघवाल, उम्र-35 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम पड़दा, तहसील-मनासा, जिला-नीमच को धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के कारावास, धारा 147/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के कारावास एवं धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 4 माह के कारावास एवं कुल 2000-2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसे भी पढे -  इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराते चैंपियनशिप के लिए देवास से खिलाड़ी रवाना! इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 8 दिसम्बर 2014 को रात के लगभग 10 बजे ग्राम पड़दा स्थित फरियादी शिवलाल के घर के अंदर