मारपीट कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास।
भारत सागर न्यूज/नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मारपीट़ कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी रोहित पिता घनश्याम कुमावत, उम्र-34 वर्ष, निवासी-उदयनगर, ग्राम जमुनियाकला, जिला-नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास व कुल 1000 रू. अर्थदण्ड एवं से दण्डित किया। इसे भी पढे - जवेरी श्री राम मंदिर में अन्नकूट के दर्शन Darshan of Annakoot in Jhaveri Shri Ram Temple.... प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री चंद्रकांत नाफडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 26.12.2017 को सुबह के लगभग 10 बजे उदयनगर, ग्राम जमुनियाकला स्थित फरियादी विरेन्द्र के घर के बहार की हैं। फरियादी एवं आरोपी के मध्य मकान की दिवार के प्लास्टर कराये जाने की बात को लेकर विवाद चल रहा हैं, इसी बात को लेकर विवाद करते हुवे घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी विरेन्द्र के साथ लात-घूंसो से मारपीट