देवास / प्रमुख सचिव गृह विभाग श्री एस.एन. मिश्रा ने सभी कलेक्टरों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लाॅक डाउन अवधि में नागरिको/संस्थाओं से जिले के भीतर, प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करने पर पास जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए है। जिले के भीतर आवागमन के संबंध में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदाय में सहभागी व्यक्तियों/संस्थाओं को जिले के भीतर आवागमन हेतु पृथक से पास/अनुमति-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही होगी। जब ऐसे व्यक्ति/संस्था के प्रतिनिधि जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो उनसे सामान्य पूछ-ताछ/परिचय-पत्र (जैसे कार्यालय का आर्इकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्रार्इविंग लार्इसेंस, पासपोर्ट, अन्य कोर्इ कार्ड आदि) देखने के बाद समाधान होने पर उन्हे गन्तव्य स्थान हेतु प्रस्थान करने दिया जाए। इस व्यवस्था को करने के लिए जिला कलेक्टर्स स्थानीय आवश्यकताओ और कोविड-19 के संबंध के संबंध में जारी निर्देषों के तारतम्य में अधिकृत होंगे। प्रदेश के एक जिले से दूसरे ज