आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर प्रतिबंधित रहेगा Firearms and lethal weapons will be banned
भारत सागर न्यूज/सीहोर - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की धोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया सुव्यावस्थित और शांति पूर्वक संचालित हो इसके लिए गत दिवस दण्ड प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किये गये है। जारी आदेशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विध्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने को दृष्गित रखेते हुए जिल के सभी मतदान केन्द्रों पर बलात् कब्जा करने, मतदाताओं एवं निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव ना डालने के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ होने के समय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर तत्काल रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। इसे भी पढे - विधायक गोपालसिंह इंजीनियर पहुचे शांति सरोवर,दादी जानकी जी को अर्पित की पुष्पांजलि, कुसुम दीदी का किया सम्मान जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आदेश देता