आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर प्रतिबंधित रहेगा Firearms and lethal weapons will be banned

 
भारत सागर न्यूज/सीहोर - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की धोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया सुव्यावस्थित और शांति पूर्वक संचालित हो इसके लिए गत दिवस दण्ड प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किये गये है। जारी आदेशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विध्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने को दृष्गित रखेते हुए जिल के सभी मतदान केन्द्रों पर बलात् कब्जा करने, मतदाताओं एवं निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव ना डालने के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ होने के समय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर तत्काल रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।


जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आदेश देता हूं कि 16 मार्च से 06 जून 2024 तक की अवधि में समस्त आग्नेयशस्त्र लायसेंसधारियों से नजदीकी थानों में जमा कराये जावें। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों,कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के विभागों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शासन के उपक्रमों में अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय बैंकों के गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा ।

लोकसभा आम चुनाव 2024 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह आदेश जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा। इसके पश्चात शस्त्र लायसेंसधारियों को उनके जमा शस्त्र तुरन्त वापस किये जायेंगे।

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