तहसीलदार को रोककर मारना पड़ा महंगा, पन्ना जिले की पवई सीट हुई रिक्त घोषित, होंगे उपचुनाव

भाजपा को फिर लगा झटका, हम तो डूबेंगे ही सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे !



         झाबूआ चुनाव परिणामों में मुंह की खाने के बाद कुछ दिन ही बीते थे कि भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों से ही बुरी किस्मत झेल रही भाजपा पार्टी के पवई विधानसभा के विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को दो साल जेल और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा के तहसीलदार आरके वर्मा को बीच रोड पर रोककर उनके साथ मारपीट करते हुए गालियां दीं थी। 



            सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदासीन तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था।



अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की हो जाये जेल - 
            सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। साथ ही वह अगले छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह फैसला जस्टिस एके पटनायक और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्यता प्रभावी होती है। क्योंकि इसी धारा के तहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्यता से संरक्षण हासिल है।


 


Comments

Popular posts from this blog

मध्यप्रदेश की विधानसभा के विधानसभावार परिणाम .... सीधे आपके मोबाइल पर | election results MP #MPelection2023

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

क्या देवास में पवार परिवार के आसपास विघ्नसंतोषी, विघटनकारी असामाजिक, अवसरवादियों सहित अवैध व गैर कानूनी कारोबारियों का जमघट कोई गहरी साजिश है ? या ..... ?