बैलगाडी से करने आये थे चोरी ! किसान ने पकड़ा और न्यायालय ने सुनाई 1-1 वर्ष की सजा
News@9 am
देवास। किसान कड़ी मेहनत कर अपनी फसल उगाता है । वह उस फसल को पकने के लिए कई महीनों की प्रतीक्षा करता है ताकि उक्त फसल को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके । लेकिन ऐसे में उसकी फसल ही चोरी हो जाये तो वह क्या करें। कुछ ऐसा ही मामला हुआ था खातेगांव के संदलपुर में। लेकिन चोर फसल काटते हुए अर्थात चोरी करते हुए पकड़ा गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामला न्यायालय में पहुंच गया जिसके बाद न्यायालय ने न्याय करते हुए अपना फैसला सुनाया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ मधुलिका मेव, सहायक मीडिया सेल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि रामेश्वर निवासी संदलपुर ने अपने भतीजे ललित के साथ आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमे भूमि सर्वे नम्बर 654/1, 632/5 तथा 632/4 उसके नाम पर है । उक्त जमीन पर वह खेती करता है तथा भुमि पर फरियादी ने चने की फसल बोई थी जो पक गई थी। दिनांक 05.02.2014 को शाम को फरियादी अपने खेत पर पहुंचा तो उसके खेत में खडे चने की फसल को आरोपी कन्हैयालाल, हीरालाल, एवं भागीरथ चोरी से फसल काटते मिले, उस समय गांव के ओमप्रकाश एवं रामचंद्र भी खेत पर खडे थे, जिन्होने चोरी से चने काटते हुए दखा, चारो व्यक्तियों द्वारा दो बैलगाडी से चोरी किये हुए चने ले जाए जा रहे थे,। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील खातेगांव, जिला देवास द्वारा कन्हैयालाल , हीरालाल , ओमप्रकाश एवं भागीरथ सभी निवासी- संदलपुर, को धारा 379/34 भा.द.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रमेश कारपेंटर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक संजय तिवारी का विशेष सहयोग रहा।
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