जिले की बाहरी सीमा से आये लोगो पर हुई कार्यवाही
अनिल उपाध्याय,खातेगांव /कन्नोद।
देवास- जिला मजिस्टेट देवास के व्दारा आदेश क्रमांक 873 / एडीएम / रीडर / एफ / 150 / 2020 देवास दिनांक 26 . 03 . 2020 को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 3 ) के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण जिले में आम जनता की सुविधा , सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दप्रसं की 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओ के अंतर्गत आमजन की आवाजाही और एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है ।उक्त आदेश की कंडिका क्रमांक 02 में प्रावधित है कि जिले में किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगो का आगमन निषेधित किया जाता है । इसी तरह जिले में निवासरत् नागरिको का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा । इसके पश्चात भी ग्राम पीपलकोटा की मोहमदी मस्जिद में 1 . मोहम्मद फैसल पिता मोहम्मद मुजफ्फर निवासी 2365 मीणों का मोहल्ला तोप खाना हुजूरी जयपुर राजस्थान , 2 . अकिल पिता शकील अहमद निवासी 1256 मोहल्ला महावतान घाटगेट , जयपुर सिटी , जयपुर राजस्थान , 3 . मोहम्मद हारुन पिता मोहम्मद सद्दीक निवासी 24054 तोपखाना हुजुरी होल्मदाजो मस्जिद के पास , घाट गेट जयपुर राजस्थान , 4 . तालिब पिता जब्बार खान निवासी बाजीपुर गेट बाहर केरौली राजस्थान , 5 . मोहम्मद शाहीद पिता अब्दुल मनान निवासी 3923 , मिठी कोठी पहाडगंज सूरजपोल गलता रोड , हाजी इब्राहिम बकरी वाले जयपुर राजस्थान , 6 . मोहम्मद शादाब पिता मोहम्मद ताहिर निवासी 2467 गोलम दाजान की मस्जिद , चोकरी तोपखाना हजूरी , घाटगते , रामगंज बाजार जयपुर राजस्थान , 7 . शकील खां पिता गफूर खां उम्र 32 साल निवासी 3520 गोलमदासो की मस्जिद के पास वार्ड क्रमांक 46 तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान , 8 . इरफान पिता मोहम्मद उमर उम्र 39 साल निवासी 2862 हवेली मास्टर मुनीर खान मोहल्ला महावतान रूके थे।
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