देवास जिले के समस्त न्यायालयों में ‘’नेशनल लोक अदालत’’ 12 दिसम्बर को
नेशनल लोक अदालत’’ में प्रिलिटिगेशन प्रकरणों, नगर निगम के जलकर, संपत्तिकर एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार विशेष छूट
देवास- अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री शमरोज खान ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर 2020 शनिवार को देवास जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चेक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर प्रकरण आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।
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