लॉकडाउन के आदेश में हुआ संशोधन ! जानिये किन्हें मिली है छूट ?



देवास। जिले के नगरीय क्षेत्रों में 19 अप्रेल तक लॉकडाउन के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किये गये थे। जिसके बाद आज सोमवार को संशोधित आदेश भी जारी हुए हैं। आदेश के अनुसार दूध डेयरी के लोगों को सुबह तथा शाम को 6 से 9 बजे तक आदेशानुसार छूट दी गई हैं। वहीं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों को कवरेज के लिए छूट प्रदान की गई। शेष आदेश यथावत बना रहेगा। 



कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तथा कोराना संक्रमण की चेन को तोड़ने तथा आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आंशकित संकट से बचाव करने तथा क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल 2021 को प्रात: 6.00 बजे तक लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) प्रभावी रहेगा। उन्होंने आदेश में संशोधन करते हुए पत्रकारों को कवरेज के लिए छूट प्रदान की है।




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बता दें सुबह से ही बाजार में भीड़ सामान्य से अधिक है। सोशल मीडिया पर बुध्दिजीवी वर्गों ने तो यह तक कह दिया है कि कोई लॉकडाउन नही है। केवल आमजन को परेशान करने का तरीका है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला कलेक्टर ने 19 अप्रेल तक जिले के नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यु अर्थात् लॉकडाउन के आदेश जारी किये थे। 


🔐जिले में लॉकडाउन 19 अप्रेल तक बढ़ाया गया ? जानिये क्या रहेंगे नियम ?


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