अनलॉक की गाइडलाइन ! कलेक्टर ने जारी किए संसोधित आदेश ! जानिए किस दिन कौन सा प्रतिष्ठान रहेगा खुला ...?



भारत सागर न्यूज़ , देवास । मध्यप्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है । पहले दिन प्रक्रिया के तहत व्यापारियों और आम जन में काफी असमंजस की स्थिति सामने आ रही थी। इसीलिए आज फिर आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनलॉक को लेकर एक नए प्रयोग को लाया गया है। जिसमे अलग अलग दिनों में अलग दिनों को प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश जिलाधीश द्वारा दिया गया है। बता दे पूर्व में जारी किए गए आदेश के बाद शहर के कई व्यापारी वर्ग खासे नजर आ रहे थे। वही इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था। लेकिन देर शाम कलेक्टर ने गत दिवस जारी आदेश को संसोधित कर नवीन संसोधित आदेश जारी किए ।
नीचे देखिये कौन से प्रतिष्ठान किस दिवस खुले रहेंगे ।

प्रात: 11.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक अब तीन-तीन दिन दुकानें खुलेगी

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 मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में कलेक्टर  चंद्रमौली शुक्ला द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है। जारी आदेशानुसार गतिविधियों को उनके निर्धारित समयानुसार प्रतिबंध में छूट प्रदान की गई है।

जारी आदेश अनुसार दिवस गतिविधियां जिन्हें प्रतिबंध से मुक्त किया गया है, उनमें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कपड़ा, सराफा, फुटवेयर, बर्तन भण्डार, क्रॉकरी, टेलरिंग, मटेरियल्स एवं टेलर्स, स्टेशनरी सैलून, आदेश में सम्मिलित नहीं हुई अन्य दुकानें खुली रहेगी। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से सायं बजे 06.00 बजे सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री विद्युत उपकरण सामग्री, ऑटो मोबाईल, गैराज, टायर ट्यूब-पंचर, लकड़ी टाल एवं फर्नीचर, हार्डवेयर दुकानें, घड़ी, चश्मा, मोबाईल, कम्प्यूटर की दुकानें, ईलेक्ट्रानिक, कूलर, पंखा, ईलेक्ट्रिकल्स दुकानें, सभी प्रकार की रिपेयरिंग की दुकानें, अनाज भण्डार एवं जनरल स्टोर्स की दुकानें खुली रहेगी। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

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