बगैर लायसेंस के कीटनाशक औषधी का मिला था अवैध भण्डारण....!

 खातेगांव में कीटनाशक अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज

देवास। कृषि मंत्री कमल पटेल की मंशानुसार कृषकों को उत्तम गुणवत्ता का कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए जिले में कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशन एवं उपसंचालक कृषि आरपी कनेरिया के मार्गदर्शन में कीटनाशक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड खातेगांव द्वारा 1 अगस्त को कार्यवाही की गई। जिसमें श्यामगिरी कालोनी वार्ड नम्बर 4 अजनास रोड़ गुर्जर छात्रवास के पास खातेगांव स्थित किराये के मकान में अनुज्ञप्ति के बिना बगैर लायसेंस के कीटनाशक औषधियों का अवैध भण्डारण होना पाया गया। 


कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29 का स्पष्ट उल्लंघन होने से कीटनाशक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड खातेगांव द्वारा उक्त अवैध कीटनाशक औषधि को जब्त कर प्रधान आरक्षक गजेन्द्रसिंह राजपूत थाना खातेगांव की सुपूर्दगी की गई एवं संबंधित मोहम्मद खान पिता मोहम्मद आजाद के विरूद्ध थाना खातेगांव में 2 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई। कार्यवाही के दौरान कीटनाशक निरीक्षक एनएस गुर्जर एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड खातेगांव जेपीएस तोमर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केएस यादव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं प्रधान आरक्षक गजेन्द्रसिंह राजपूत उपस्थित थे।

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