आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध वृत्त देवास अ एवं ब में हुई कार्यवाही .... Illegal manufacture, storage and sale of liquor
- 40 पाव देशी प्लेन मदिरा,10 पाव मसाला मदिरा,15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 500 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त
- कुल 05 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए गए
- जप्त सामाग्री का बजार मूल्य 32100 रुपए
देवास में आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आर पी दुबे के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण , संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध आबकारी वृत्त देवास अ एवं ब के भवानी सागर, ग्राम बरोठा तालाब किनारे ,पर्वतपूरा एवं गोपालपूरा क्षेत्र में अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों पर कार्यवाही की गई जिसमें 05 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्धकर विवेचना में लिये गये। मामले में 40 पाव प्लेन देशी मदिरा, 10 पाव मसाला मदिरा, 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 500 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त किया गय। महुआ लाहन को मौके पर विधिवत् नष्ट किया गया। विभाग द्वारा जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 32100 रूपए बताया गया है।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक उपनिरीक्षक डी पी सिंह ,प्रेम यादव आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी आशीष गुप्ता एवं सैनिक केदार चौधरी सम्मलित थे।
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