रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना रहेगा प्रतिबंधित, कलेक्टर श्री शुक्ला ने देवास जिले के लिए किये प्रतिबंध आदेश जारी !
पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेन्सी विक्रय प्रतिबंधित धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय प्रतिबंधित पटाखा व्यवसाय स्थल पर अग्निशमन, बालू रेत, पानी से भरी टंकियाँ रखना अनिवार्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान, वाहन एवं ठेलागाड़ी पर पटाखा बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंधित देवास - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा आगामी त्यौहार जैसे दीपावली, देवउठनी ग्यारस आदि के दौरान लोक शांति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत जारी निर्देशों पालन कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने लोक शांति एवं जनसुरक्षा को बनाए रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन एवं उनके उल्लंघन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी किये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने आदेश दिये है कि घोषित शांति क्षे