खाद्य व अखाद्य लायसेंस लेकर ही अपना व्यवसाय करें - आयुक्त
भारत सागर न्यूज़/देवास। निगम सीमा क्षेत्र में खाद्य व अखाद्य पदार्थो का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों, व्यवसायकों को नगर निगम से लाइसेंस रिन्यू कराने होंगे। जो प्रतिष्ठान व्यवसायक अपने व्यवसाय के लायसेंस रिन्यू नही करा पाये है वे अपने लायसेंस रिन्यू करा लेवें। बिना लायसेंस व्यवसाय करने वाले व्यवसायको पर निगम द्वारा चालानी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। इस संबंध मे आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 व 427, 256 के तहत निगम सीमा क्षेत्र में खाद्य व अखाद्य पदार्थ का व्यवसायक करने वाले व्यवसाईयों को अपने व्यवसाय करने के लिए निगम से लाययसेंस लेना अनिवार्य है।
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व्यवसायकों को निर्धारित फीस जमा कर प्रतिवर्ष लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा। निगम स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि खाद्य व अखाद्य पदार्थ विक्रय के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो गया है। निगम जांच दल द्वारा व्यवसायको के व्यवसाय के लाइसेंसो की जांच की जाएगी। जिसकी कार्यवाही शीघ्र ही प्रारंभ हो रही है। आयुक्त ने सभी खाद्य व अखाद्य सामग्री के व्यवसायको, प्रतिष्ठान संचालको से अपील की है कि वे नवीन खाद्य व अखाद्य लायसेंस तत्काल बनवायें तथा पुराना लायसेंस रिन्यू कराकर ही अपना व्यवसाय करें। बिना लायसेंस व्यवसाय करने वाले व्यवसायको पर चालानी कार्यवाही की जावेगी।
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