मंदिर दर्शन करने गई मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार !
आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास नीमच। सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 21 वर्षीय मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता मुरली बावरी, उम्र-35 वर्ष, निवासी सावन, नीमच को धारा 376(2)(जे) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एल) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रू अर्थदण्ड व धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 15 दिवस के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना अक्टुबर 2017 में शाम के लगभग 7 बजे की थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। घटना दिनांक को 21 वर्षीय मंदबुद्धि पीडिता मंदिर दर्शन करने गई थी, जो बहुत देर तक वापस नहीं आई तो पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी तलाश करते हुए बीस भुजा माता मंदिर के पास पहुंचे जहॉ पीडिता के चिल्लाने की आवाज आई तो पास के खेत में जाकर देखा तो आरोपी पीडिता के साथ बलात्कार कर रहा हैं। पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा आरोपी के कब्जे से पीडिता को बचा