मोबाइल की दुकान पर धराया जिलाबदर ! आदेश का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास ...
नीमच। श्री अरविन्द दरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी चमन पिता रोहनसिंह गुर्जर, उम्र-31 वर्ष, निवासी अमर कॉलोनी, बघाना, जिला नीमच को धारा 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माना व धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 माह के कारावास व 1,000रू जुर्माने से दण्डित किया गया। एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिला दण्डाधिकारी, नीमच के आदेश क्रमांक 01/जिलाबदर/2014 नीमच दिनांक 10.04.2014 के द्वारा आरोपी चमन गुर्जर को 3 माह के लिए जिला नीमच व सीमावर्ती जिले मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन व देवास जिले की राजस्व सीमा से जिलाबदर किया हुआ था। दिनांक 26.06.2014 को पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ एस. आई. एन. एस. सेंगर को मुखबिर सूचना मिली की जिलाबदर किया हुआ चमन गुर्जर नीमच बस स्टैण्ड स्थित सांई टूर एण्ड ट्रैवल्स की दुकान पर बैठा हुआ हैं। मुखबिर सुचना विश्वसनीय होने से वह मय फोर्स बस स्टैण्ड जहां पर आरोपी जिलाबदर के आदेश के उल्लंघन में मिला, जिसकों गिरफ्ता