डिजिटल वाइस रिकार्डर से हुई थी कार्यवाही ! आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से 4 माह का वेतन मांगा पर्यवेक्षक ने, अब न्यायालय ने दी सजा Supervisor asked for 4 months salary from Anganwadi worker, now the court punished

पर्यवेक्षक को रिश्वत मांगने और रूपये लेने पर चार-चार वर्ष की सजा व 20 हजार रूपये जुर्माना



भारत सागर न्यूज, शाजापुर। रिश्वतखोर महिला बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक को न्यायालय ने चार-चार साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा ने प्रियंका चौहान तत्कालीन पर्यवेक्षक सुपरवाइजर महिला एवं बाल विकास विभाग बड़ौद आगर-मालवा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। चौहान को 4-4 साल के सश्रम कारावास और -10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि आवेदिका कमलाबाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम खेड़ा नरेला तहसील बड़ौद आगर मालवा से आरोपियों ने 20 रुपए रिश्वत की मांग की थी। कहा था कि यदि वह उसे उक्त रिश्वत नहीं देगी तो नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर नौकरी से हटाकर उसकी सेवा समाप्त करा दी जाएगी। मामले में आवेदिका ने 11 सितंबर 2017 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के तत्कालीन एसपी को लिखित शिकायत आवेदन दिया, जिस पर लोकायुक्त उज्जैन ने 14 सितंबर को आंगनवड़ी केंद्र ग्राम बिलिया तहसील बड़ौद में प्रियंका चौहान को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया।

जब पर्यवेक्षक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से रिश्वत मांगी तो कार्यकर्ता ने लोकायुक्त की मदद मांगी। जिस पर पर्यवेक्षक को रिश्वत मांगे जाने ओर देनलेन के दौरान लोकायुक्त द्वारा ट्रेप कर लिया गया । बता दें मामले में पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ता को नोटिस देकर सेवा समाप्ति की चेतावनी भी दी थी लेकिन यह रिश्वत की मांग पर्यवेक्षक को भारी पड़ गई। आखिर इस मामले में न्यायालय ने रिश्वत मांगकर रुपये लेने पर पर्यवेक्षक को 4 वर्ष की सजा और जुर्माना किया है। 

यह था पूरा मामला - 

न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा, द्वारा आरोपिया प्रियंका चौहान तत्कालीन पर्यवेक्षक(सुपरवाइजर) महिला एवं बाल विकास विभाग  कार्यालय बडौद, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आवेदिका कमलाबाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम खेड़ा नरेला तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा से आरोपिया ने 20,000/- रुपये रिश्वत की मांग की और कहा कि यदि वह उसे उक्त रिश्वत जो आवेदिका के चार माह के वेतन के बराबर हो रही थी, आरोपिया को नहीं देगी तो आरोपिया आवेदिका को नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्यवाही कर उसे नौकरी से हटाकर उसकी सेवा समाप्त करा देंगी। उक्त के संबंध में आवेदिका ने  दिनांक 11.09.2017 को विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को  लिखित शिकायत आवेदन दिया जिस पर लोकायुक्त उज्जैन द्वारा सम्पादित डिजिटल वाइस रिकार्डर की कार्यवाही के दौरान दिनांक 12/09/2021 को आरोपिया ने आवेदिका से पुनः उक्त रिश्वत की मांग की और आवेदिका ने लगभग 2 से 2.30 घंटे तक काफी मिन्नते की फिर भी आरोपिया आवेदिका से उक्तानुसार  बारबार  20,000/- रुपये रिश्वत की मांग करती रही। दिनांक 14/09/2017 को आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम बिलिया तहसील बडौद जिला आगर मालवा में 20,000/- रूपये रिश्वत राशि आरोपिया ने आवेदिका  कमलाबाई से प्राप्त  की जो आरोपिया प्रियंका चौहान से ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त की गई। तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के संजय जैन द्वारा प्रकरण में ट्रेप आयोजित किया जाकर उक्त कार्यवाही की गई थी  । 


 विपुस्था लोकायुक्त  उज्जैन की ओर से प्रकरण में चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियेजन की ओर से गवाह कराये गये। प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने प्रकरण में मौखिक व लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को दण्डित किया गया। मामले में विपुस्था लोकायुक्त उज्जैन के आरक्षक संदीप कदम के द्वारा सराहनीय सहयोग किया गया ।






Comments

Popular posts from this blog

मध्यप्रदेश की विधानसभा के विधानसभावार परिणाम .... सीधे आपके मोबाइल पर | election results MP #MPelection2023

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक मे प्रबंधक एवं अधिकारीयो ने दिया ईमानदारी का परिचय