पुत्र की चाहत में मां ने की नवजात बेटी की हत्या, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

भारत सागर न्यूज/शाजापुर। शाजापुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मां ने पुत्र की चाहत में अपनी नवजात बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। मामले में षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला शाजापुर द्वारा आरोपी मंजू पत्नि रायसिंह बंजारा, उम्र 31 वर्ष, निवासी देहरीपालचक, थाना मोहन बड़ोदिया, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 201 के अंतर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड से दंडित किया गया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने बताया कि 12 फरवरी 2020 को थाना मोहन बड़ोदिया के उप निरीक्षक दीपक धुर्वे को सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद वे जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचे। वहां उन्हें पुलिस चौकी जिला अस्पताल से एक तहरीर प्राप्त हुई। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी मंजू अपने प्रसव के लिए जिला अस्पताल मोहन बड़ोदिया आई थी, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। अधिक रक्तस्राव के कारण उसे जिला अस्पताल शाजापुर में भर्ती किया गया, जहां से वह अपने मायके चली गई। उसी दिन दोपहर लगभग 3:30 बजे मंजू अपने...