देवास जिले में परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर 04 दिन में 115 स्कूल बसों की जांच की....

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
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- जांच अभियान में 06 वाहनों पर चालानी कार्यवाही 27 हजार का शमन शुल्क वसूला
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- विशेष जांच अभियान लगातार रहेगा जारी, नियमित विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
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भारत सागर न्यूज/देवास। देवास 17 मई 2025/ कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा जिले में विशेष जांच अभियान चलाकर  स्कूल बसों  की जांच की जा रही हैं। विशेष अभियान के तहत परिवहन विभाग के दल द्वारा जिले में संचालित स्कूलों में बसों  सघन जांच की जा रही है। जिले में परिवहन विभाग के दल ने 13 से 16 मई तक  केम्ब्रिज हा.से. स्कूल, 



एबेन्जर स्कूल, सरस्वती बाल विनय मन्दिर, विद्याकुंज स्कूल, सेन्ट्रल इण्डिया एकेडमी, चैतन्य हा.से. स्कूल, सेन्ट थॉमस हा. से स्कूल, फैथ फाउण्डेशन ग्लोबल स्कूल, कर्मदीप पब्लिक हा.से. स्कूल, अनामय हा.से. स्कूल, सैन्ट थॉम स्कूल, सरदाना इन्टरनेशनल स्कूल, ज्ञान सागर स्कूल  की  लगभग 115 स्कूल बसों की जांच की गई। जांच अभियान में वाहनों के दस्तावेज में कमियॉं पाई जाने वाले 06 वाहनों से 27 हजार रुपये शमन शुल्क वसूला किया गया। 
        




परिवहन अधिकारी देवास श्रीमती निशा चौहान ने बताया कि  जांच के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में संचालित वाहनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुरूप मापदण्ड पूर्ण है अथवा नहीं इस संबंध में विशेष जांच की गई।  वाहनों में वीएलटीडी डिवाईस, कैमरा, स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन द्वार, के साथ ही वाहनों के परमिट, 


फिटनेस, बीमा, मोटरयान कर, तथा पीयूसी की भी जांच की गई।  चैकिंग के दौरान सम्पूर्ण दस्तावेजों की जांच के साथ ही स्कूल संचालकों को बस चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए।  जांच  कार्यवाही में परिवहन निरीक्षक किशोर सिंह बघेल, जसवंतसिंह दौहरे तथा परिवहन विभाग का स्टॉफ उपस्थित रहा ।  
         


उल्लेखनीय है कि भोपाल में हुई सड़क दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से यात्री एवं स्कूली बसों की जांच के लिए 31 मई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
         


जिला परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों तथा यात्री बस संचालकों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी वाहनों का संचालन समस्त वैधानिक दस्तावेज पूर्ण होने तथा मोटरयान कर जमा कराये जाने पर मार्ग पर संचालित करें। 



स्कूली बसों में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुरूप समस्त मापदण्ड पूर्ण करवाकर ही संचालित कराई जावे।  वाहनों की जांच निरन्तर जारी रहेगी, जिसमें नियमित विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध चालानी / जप्ती संबंधी कार्यवाही की जाएगी।





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