14 बीघा की नप्ती के लिए रिश्वत की मांग करने वाला पटवारी ! Patwari demanding bribe for the acquisition of 14 bighas!
भारत सागर न्यूज, शाजापुर। आये दिन पटवारियों द्वारा जमीनों की नप्ती के लिए अलग-अलग मांगों की सिफारिशों की शिकायतें सामने आती रहती है और बेचारा फरियादी काम निकलवाने के एवज में मजबूरन ऐसे कई भ्रष्टों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इस बार यह खबर भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए एक सबब बनकर सामने आई है। जहां विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी जमील खान पटवारी हल्का नंबर 17 जहांगीरपुरा, तहसील बडौद जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्माने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्माने से दण्डित किया गया।
भाजपा में नजर नहीं आ रहा "फील गुड", सांसद-विधायक के बीच बढ़ती दूरियों ने बढ़ाई चिंता !
लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया । प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही बंसत श्रीवास्तव, निरीक्षक विपुस्था् लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के द्वारा की गई थी।
Comments
Post a Comment