चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषमुक्त Accused acquitted in check bounce case

 


भारत सागर न्यूज/देवास। परिवादी शैलेंद्र सिंह गौड़ पिता हरि सिंह गौड़ निवासी देवास द्वारा आरोपी संजय संग्रह पिता पनालाल संघता निवासी देवास से किसी प्रकार का लेन-देन न होने के बाद भी परिवादी ने आरोपी पर झूठा प्रकरण दर्ज कराकर चेक बाउंस मामले में फसा दिया था। जिसका प्रकरण वर्ष 2018 से देवास न्यायालय में विचाराधीन था। परिवादी शैलेंद्र आरोपी संजय से किसी भी प्रकार का रुपए का लेनदेन सिद्ध भी नही कर पाया। 


                परिवादी द्वारा 2018 में केस नं. 646/2018 लगाया गया। विचारण के दौरान आरोपी के अधिवक्ता नीरज चौधरी, विजय नागर द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया कि परिवादी युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उसे 3,00,000 लाख रुपए के लेनदेन मामले में चेक दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ जैन ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोपी संजय संग्रह को चेक बाउंस की धारा 138 से दोषमुक्त किया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता नीरज चौधरी, विजय नागर एवं विक्रम धिंगान ने की।


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