आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गये देवास के मोहनलाल को उम्रकैद !





भारत सागर न्यूज\देवास। बरोठा थाना क्षेत्र के ग्राम बांगरदा में हुई एक जघन्य और सनसनीखेज हत्या के मामले में न्याय की जीत हुई है। 




करीब डेढ़ साल पहले दिसंबर 2023 में 15 वर्षीय किशोर हरिओम की हत्या के मामले में अदालत ने उसके पिता मोहनलाल चौहान को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।




यह मामला तब सामने आया था जब हरिओम का शव ग्राम में स्थित एक बोरवेल से बरामद किया गया था। शव की हालत देख कर ही यह स्पष्ट हो गया था,



कि हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई है। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक हरिओम ने अपने पिता को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था।



इसी बात से परेशान होकर आरोपी पिता ने अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और हत्या को अंजाम दिया।



पुलिस जांच में पता चला कि मोहनलाल ने पहले बेटे का गला रस्सी से घोंटा, फिर दराते से उसके दोनों हाथ काट डाले और शव को बोरवेल में फेंक दिया, ताकि सबूत छिपाया जा सके। 

यह भी पढ़े :https://www.bharatsagar.page/2022/12/first-cut-off-both-hands-then-hanged.html

मामले की गंभीरता को देखते हुए बरोठा थाना पुलिस ने सघन जांच की। 



प्रकरण की पैरवी अभियोजक गोविंद प्रसाद द्वारा की गई, और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन की अदालत ने मोहनलाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। देवास एसपी पुनीत गेहलोद ने मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। 




उन्होंने बताया कि यह केस पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन प्रत्येक साक्ष्य और कड़ी को न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत कर, आरोपी को सजा दिलवाई गई। पुलिस और अभियोजन की संयुक्त मेहनत से इस जघन्य अपराध में न्याय सुनिश्चित हुआ है।


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