मध्य प्रदेश में रेत खनन पर तीन महीने की रोक, 1 जुलाई से लागू!





भारत सागर न्यूज/मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में रेत खनन और परिवहन पर आगामी तीन महीनों के लिए रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने यह निर्णय मानसून सीजन को देखते हुए लिया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में रेत खदानों से खनन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का रेत परिवहन नहीं किया जा सकेगा।




खनिज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस अवधि में केवल पहले से स्टोरेज फैसिलिटी में संग्रहित रेत का ही उपयोग और व्यापार किया जा सकेगा। इसका अर्थ यह है कि 30 जून तक जिन व्यवसायियों या संस्थाओं ने रेत का वैध भंडारण किया है, वे 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच केवल उसी रेत का व्यापार कर सकेंगे।




राज्य सरकार हर वर्ष मानसून के दौरान नदियों और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाती है। यह कदम नदियों के जलस्तर, जैवविविधता और भू-क्षरण को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन द्वारा सभी जिलों में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।





इस निर्णय से रेत व्यवसायियों को समय रहते भंडारण की योजना बनाने की सलाह दी गई है, ताकि आवश्यक निर्माण कार्यों में बाधा न आए। वहीं, आम नागरिकों और ठेकेदारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मानसून के दौरान रेत की वैध उपलब्धता के अनुसार कार्य योजना बनाएं।

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