सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, सिनेमाघरों-स्विमिंग पूल तक के लिए बदले ये नियम

 सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, सिनेमाघरों-स्विमिंग पूल तक के लिए बदले ये नियम

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सिनेमा हॉल में अब 50 फीसदी से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी | साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे | ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे | कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की. जिसमें कंटेंटमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है | नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 फीसदी से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी | साथ ही स्विमिंग पूल में अब स्पोर्ट्स के अलावा आम लोग भी जा सकेंगे | फिलहाल, ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे | बता दें कि नई गाइडलाइंस में सिनेमाघर मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सिनेमा हॉल को ज्यादा क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है | इसके लिए सूचना एवं प्रसारण द्वारा जल्द ही नई एसओपी जारी की जाएगी | इसके पहले 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी | इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इजाजत दी जाएगी |




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