किशोरी से बलात्कार करने वाले सौतेले पिता को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास......

किशोरी के गर्भवती होने पर हुआ था मामले का खुलासा, डेढ़ साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय ने सुनाया पॉक्सो एक्ट का फैसला



देवास। रिश्तों को तार-तार करके किशोरी के साथ सौतले पिता द्वारा बलात्कार करने के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कई अन्य धाराओं में सजा व अर्थदंड भी किया गया है।

शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आरोपी ने अपनी सौतले नाबालिग बेटी से बलात्कार किया था। इससे किशोरी गर्भवती हो गई एवं उसके द्वारा एक मृत बच्ची को जन्म दिया गया था। जिला अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया था कि सौतेले पिता ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर गलत काम किया और उससे बोला कि किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। इसलिए पीडि़ता ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। 18 दिसंबर 2020 को जब पीडि़ता के पेट में दर्द हुआ तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसने मृत बालिका को जन्म दिया। मामले में केस दर्ज कर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी व प्रभारी उप संचालक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया न्यायालय के समक्ष साक्षीगण ने घटना का समर्थन किया तथा प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला देवास द्वारा आरोपी सौतेले पिता को निर्णय पारित कर धारा 376(3) में शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास एवं 3 हजार अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6, 5(एन)/6 एवं 5(जे)(॥) आरोपी को सभी धाराओं में अलग-अलग शेष प्राकृतक जीवन तक आजीवन कारावास एवं सभी धाराओं में एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन राजेन्द्र सिंह भदौरिया, शाक्यवार व अन्य ने किया।


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