बहुचर्चित हनीट्रेप मामला : जोया की जमानत हुई निरस्त, भेजा जेल

पुलिस ने अभिभाषक को भी आरोपी बनाया, प्रकरण में धाराएं बढ़ाई  



देवास। बहुचर्चित हनीट्रेप मामले में मंगलवार शाम को आरोपी महिला को न्यायालय मेें पेश किया गया। जहां महिला के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी किंतु न्यायाधीश ने उसे खारिज कर महिला को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि इस प्रकरण में एक वकील को आरोपी बनाकर साथ ही प्रकरण में धाराएं भी बढ़ाई गई है। 

बहुचर्चित हनीट्रेप मामले में मंगलवार को आरोपी जोया उर्फ मोनिषा डेविड को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जोया के वकिलों द्वारा जमानत अर्जी लगाई गई थी लेकिन उसे निरस्त करते हुए जोया को जेल पहुंचा दिया। पिछले चार दिनों से जोया रिमांड पर थी। उसे सोमवार को भी कोर्ट में पेश किया गया था जहां से एक दिन की रिमांड अवधी और बढ़ा दी गई थी। उल्लेखनीय है कि कोतवाली पुलिस ने विगत दिनों जोया उर्फ मोनिषा को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया था। देवास के प्राईम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के संचालक डॉ.पवन चिल्लोरिया द्वारा दिए गए 11 पेज के आवेदन के बाद कोतवाली पुलिस ने जोया उर्फ मोनिषा और देवास के दो अन्य डॉक्टर संतोष दाबाड़े और डॉ. महेन्द्र गालोदिया के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने बताया था कि आरोपी जोया पर 9 लाख रुपए प्रताडि़त कर ब्लैकमैलिंग करके डॉक्टर से वसूले गए थे। जोया के वकील असलम गाजी ने बताया कि न्यायाधीश के समक्ष जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। किंतु न्यायालय ने उसे खारीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन के आधार पर हमने जमानत की मांग की थी। उसके बच्चे भी छोटे है लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

जोया ने कहा मुझे फंसाया गया

जोया ने कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान मीडिया के सवाल पर कहा कि मुझे फंसाया गया। मैं मुजरिम हुं तो वह डॉक्टर कहां गए क्योंकि वह सब लोग करोड़पति है। सभी करोड़पतियों ने मुझे मिलकर फंसाया। मेरे मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया।

अभिभाषक भी आरोपी बना धाराएं बढ़ी

प्रकरण में कोतवाली थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि आरोपी जोया का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में जांच के दौरान अभिभाषक अनुराग शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। इस प्रकरण में पूर्व में धारा 384, 120 बी के तहत अपराध दर्ज था, अब आरोपी के बढऩे के बाद धारा 388, 389 भी लगाई गई है। 


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