बोरवेल खुला मिला तो खैर नहीं, जिले में एक ग्रामीण पर दर्ज हुई पहली FIR

  • बोरवेल खुला पाए जाने पर मंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई।



भारत सागर न्यूज़/सीहोर/ रायसिंह मालवीय 7828750941। बोरवेल खुला छोड़ देने पर आए दिन हो रही दुघर्टनाओं को लेकर तथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहने के कारण अब दोषी लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। खुला बोरवेल छोडऩे पर जिले में ग्राम जमुनिया के एक ग्रामीण पर एफआईआर दर्ज कराई गई। 
सीहोर तहसील के ग्राम जमुनिया तालाब निवासी रामसिंह पिता तेज सिंह का बोरवेल खुला पाए जाने पर मंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर ग्राम जमुनिया तालाब की पटवारी रीना त्यागी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दर्ज की गई है।





 हल्का पटवारी ग्राम जमुनिया द्वारा 19 अप्रैल को पंचायत सचिव, चौकीदार तथा अन्य ग्राम वासियों के समक्ष निरीक्षण करने पर रामसिंह का बोरवेल खुला पाया गया। हल्का पटवारी द्वारा पुन: 24 अप्रैल को निरीक्षण किया गया जिसमें रामसिंह द्वारा बोरवेल को पन्नी से ढका गया था, जो कि अत्यंत खतरनाक तथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती। बोरवेल को नियमानुसार पूर्णत: बंद नहीं करना तथा खुला रखना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उलंघन होना पाया गया। हल्का पटवारी ग्राम जमुनिया तालाब की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सीहोर भरत नायक द्वारा मंडी थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया था।

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