हाईवे पर लगा मोबाइल कोर्ट, काटे चालान, वसूला जुर्माना
- न्यायालय ने कहा "कोई वीआईपी नही है" 52 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर वसूला गया 35 हजार 600 रूपये का जुर्माना
भारत सागर न्यूज/सीहोर, रायसिंह मालवीय 7828750941। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार मोबाइल कोर्ट ने इंदौर-भोपाल हाईवे के क्रिसेंट चौराहे पर वाहनों की औचक चेकिंग कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में वाहन चालकों के 52 चालान काटे गये एवं 35 हजार 600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई।
जिला कोर्ट की रजिस्ट्रार एवं वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान कलेक्टर का वाहन निकला तो उसकी भी जांच की गई, लेकिन वाहन में ड्राइवर ड्रेस में पाया गया और वाहनों के सभी कागजात भी सही पाए गए। उन्होंने बताया कि एक शासकीय विद्यालय की 07 सीटर स्कूल वाहन में 18 विद्यार्थी ओवरलोड मिले तो वाहन पर विधि अनुसार कार्यवाही की गई। एक यात्री बस में भी क्षमता से अधिक सवारियां मिली तो उस पर भी कार्यवाही की गई। नगर पालिका के 02 कचरा वाहन जांच के दौरान अनफिट पाये गये। इसके अतिरिक्ति एक वाहन द्वारा दोपहर 12 बजे तक कचरा कलेक्शन नही किया गया था।
कार्रवाई के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में बिना लायसेंस व अधूरे दस्तावेजों के साथ वाहन चलाने वाले, नियमानुसार नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। न्यायाधीशगण द्वारा एक-एक वाहन एवं दस्तावेजों की स्वयं जांच कर उन पर जुर्माना लगाया गया। यह कार्यवाही तीन घंटे से अधिक समय तक चली। कार्रवाई के दौरान मोबाइल कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े, जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायाधीश श्रीमती स्वप्नश्री सिंह एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गण, ट्रेफिक पुलिस के जवान, पुलिस जवान, न्यायालयीन कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
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