शासन से छल का मामला: ईओडब्ल्यू की जांच के बाद आया न्यायालय का सख्त फैसला।
भारत सागर न्यूज/नीमच। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, नीमच राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने शासन के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले दो तत्कालीन शासकीय अधिकारियों और एक व्यवसायी को दोषी ठहराते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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