पैसे मांगने पर मारपीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दी सजा Court punished the accused who assaulted for demanding money

 

भारत सागर न्यूज/देवास। प्रभारी उप संचालक जिला जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया, द्वारा बताया गया कि फरियादी राहुल ने पुलिस को बताया कि दिनांक 30.07.2017 को करीब 03ः00 बजे वह उसके घर के पास खडा था तो उसके दोस्त अभियुक्तगण संदीप एवं दीपक दोनों आये व उसे जितेन्द्र का बर्थडे मनाने के लिये साथ चलने के लिये बोला। जब वह उनके साथ जितेन्द्र जो कि उसकी बुआ का लडका है, के बर्थडे में जाने के लिये रवाना हुआ तो उसने संदीप से बोला कि उसे मौसी के 5000/- रूपयें देना है तो संदीप ने उससे बोला कि ‘‘ला मुझे देदे अपन दे देगें, तो उसने उसे पैसे दे दिये। 


जब उसने संदीप से पैसे वापस मांगे तो संदीप ने पैसे देने से मना कर दिया, इसी बात पर मृदुल विहार के पास करीब 03ः30 बजे शाम को अभियुक्तगण संदीप व दीपक ने उसे माॅ-बहन की गालिया दी। लातघूसों से उसे मारा और नीचे गिरा दिया। अभियुक्त संदीप ने उसे बेल्ट से मारा फिर संदीप ने उसे लात मारी तो उसका सर डिवाईडर से टकरा गया। राहुल के सिर में कमर, दाहिने हाथ, दाहिने पैर, पीठ, गले व सीने में चोंट आई थी। उक्त प्रकरण में थाना औ.क्षेत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया व विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।


उक्त प्रकरण में न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी संदीप पिता कमल बागडिया उम्र 30 साल नि0 इंदा बीराखेडी एवं दीपक पिता बाबूलाल रलौती उम्र 26 साल नि0 इन्द्रा काॅलोनी हाटपिप्ल्या को धारा 325/34 भा.द.सं. के अपराध में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000-1000/-रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई।


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