दो लाख 72 हजार रुपए की महुआ लहान व हाथ भट्टी मदिरा जप्त


देवास।  कलेक्टर डॉ श्रीकांत पांडेय के निर्देशन अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर कार्रवाईयां की जा रही है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को 2 लाखर 72 हजार रुपए की महुआ लहान एवं हाथ भट्टी मदिरा जप्त की।
    सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर के मार्गदर्शन में तथा स.जि.आ.अ. राघवेंद्र सिंह कुशवाह एवं कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां जारी है। इसी कड़ी में आबकारी वृत कन्नौद एवं खातेगांव में अवैध मदिरा के निर्माण परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध कार्यवाही ग्राम कलवार, हरिजन मोहल्ला कन्नौद, हरिजन मोहल्ला खातेगांव, एवं नेमावर में सिकलीगर मोहल्ला में की गई जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत वृत्त कन्नौद में 03 एवं वृत्त खातेगांव में 07 प्रकरण, कुल 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए जिसमें 05 ज्ञात तथा 05 प्रकरण अज्ञात पंजीबद्ध किये गये जिसमें 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके पर छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही में 110 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 5000 किलो ग्राम महुआ लाहान, बरामद किया गया, बरामद सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 2,72,000/- रुपये है। आज की कार्रवाई में, आबकारी उपनिरीक्षक उमेश स्वर्णकार, के एस जामोद, राजकुमारी मंडलोई, डी. पी. सिंह, दिनेश भार्गव आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कलोसिया, दीपक धुरिया, राजाराम रायकवार, गोपाल सिंह, आबकारी आरक्षक, अरविंद जीनवाल, शंकरलाल, गोविंद बड़ावदिया, अशोक सेन, राजेश जोशी, एवं संगीता यादव आदि सम्मिलित थे। 


 


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