लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्‍कर मारने वाले को 3 माह की सजा

शाजापुर/      न्‍यायालय हर्षिता सिंगार जेएमएफसी महोदय शाजापुर, द्वारा आरोपी शिवसिंह पिता रामसिंह मेवाड़ा निवासी ग्राम मदाना थाना सलसलाई जिला शाजापुर को धारा 338 भा0द0स0 में 3 माह का साधारण कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।  साथ ही माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी शिवसिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192 में 500/- रू तथा 146/196 में 500 रू के अर्थदण्‍ड से भी दण्डित किया।


       मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 4/6/2016 को 9 बजे से 9:20 बजे के मध्‍य जब फरियादी राधेश्‍याम और घनश्‍याम गुर्जर मोमनपुर हनुमान मंदिर से मोटरसाईकिल हीरोहोण्‍डा एसएस से बाड़ीगांव आ रहे थे तभी इमलीखेडा रास्‍ते के आगे एक काले रंग की पल्‍सर का चालक शिवसिंह अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्‍कर मार दी जिससे वह दोनों गिर गये और उन्‍हें चोटे आई। घनश्‍याम को उसके परिवार वाले अस्‍पताल ले गये। हुकुम सिंह, जसमत सिंह आदि घटना के समय आये और उन्‍हें उठाया।


       घटना की रिपोर्ट थाना सलसलाई के अपराध क्रमांक 68/18 पर धारा 279, 337 भादवि में पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान धारा 56/192 (ख), 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना उपरांत सक्षम न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुती उपरांत अभियोजन साक्षीयों के कथन कराये गये। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्‍य अनुसार आरोपी को उक्‍तानुसार दण्डित किया गया।


       प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री सुरेश नरगावे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा की गई।  


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