बस में अफीम तस्करी करने वाले खल्लासी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास।



नीमच। श्रीमान अरविंद दरिया, विशेष न्यायाधीश नीमच के द्वारा बस में 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी फगलाराम उर्फ बबलू पिता घेवराम, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम रामडवास खुर्द, तहसील पिपाड़सिटी, जिला जोधपुरा (राजस्थान) को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 12.07.2018 रात्रि के लगभग 11ः00 बजे डुंगलावदा चौराहा, नीमच की हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आसूचना अधिकारी सुमित कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जोधपुर जाने वाली एम आर ट्रेवल्स की बस का खल्लासी अफीम तस्करी हेतु छीपाकर ले जा रहा हैं। सूचना के आधार पर आसूचना अधिकारी विजयसिंह शिंदे के नेतृत्व में दल का गठन कर डुंगलावदा चौराहा पर घेराबंदी करके बस को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर आरोपी के एक बैग में 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसको जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर परिवाद विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।


विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक व दल के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई एवं सुश्री प्रियंका गुर्जर एडवोकेट व भगत मालवीय का सराहनीय सहयोग रहा।




Comments

Popular posts from this blog

मध्यप्रदेश की विधानसभा के विधानसभावार परिणाम .... सीधे आपके मोबाइल पर | election results MP #MPelection2023

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक मे प्रबंधक एवं अधिकारीयो ने दिया ईमानदारी का परिचय