कलेक्टर गुप्ता ने आरोपी अमजद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्यवाही

  • आरोपी को 3 माह के लिए केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा 



भारत सागर न्यूज़/देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने आरोपी अमजद उर्फ बाका पिता मुबारिक शेख उम्र 36 साल निवासी नागदा थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 की धारा 3 की उप धारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों अन्तर्गत आरोपी अमजद उर्फ बाका के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किया है। 



आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा।

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