गोवंश वध अधिनियम के आरोपियो की अपील न्यायालय से नही मिली रियायत




भारत सागर न्यूज/देवास। पुलिस थाना सिविल लाईन के अन्तर्गत ग्राम लोहारी में छपरा नाले के पास गाय काटकर मांस बाजार ऑटो रिक्शा में बेचने निकले आरोपी पिन्टू उर्फ युसुफ पिता मोहम्मद अली व इसरार पिता अनवर अली के विरुद्व म प्र गोवंश वध प्रतिषेध अधि 2004 की धारा 9 सहपठित धारा 5 के अपराध मै विचारण न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया था। 


             आरोपियो ने सजा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। जिस पर तृतीय सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने दिनांक 19/7/2024 को निर्णय देते हुऐ आरोपी गण द्वारा प्रस्तुत पृथक-पृथक अपील को निरस्त कर आरोपीयो के दंड को यथावत् रखा व अपील मै अभियोजन (शासन) की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (शासकीय अभिभाषक) मनोज श्रीवास द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार कर आरोपियो की अपील को निरस्त कर दिया।


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