देवास न्यायालय का फैसला – अवैध हथियार रखने पर आरोपी को जेल
जिला अभियोजन संचालनालय, जिला देवास (म.प्र.)
प्रेस नोट
भारत सागर न्यूज/देवास। सहायक निदेशक अभियोजन, जिला देवास, गोविन्द प्रसाद घाटिया, द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.09.2018 को थाना सिविल लाईन देवास में पदस्थ उपनिरीक्षक धन सिंह पंवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि काव्या होटल मेंढकी चंदाना रोड देवास पर सावन नाम का व्यक्ति लाल टी-शर्ट पहनकर अवैध कट्टा लेकर खडा है।
सूचना को थाने पर आमद कर सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स और राहगीर पंचान को लेकर काव्या होटल मेंढकी पहुॅचे जहॉ पर होटल के काउन्टर के पास सावन खडा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उपनिरीक्षक धन सिंह पंवार द्वारा सावन को हमराह फोर्स एवं राहगीर पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकडा था। सावन की तलाशी लेने पर उसके पेन्ट के पास कमर में एक देशी पिस्टल लोहे की 32 बोर की एवं 32 बोर के 02 जिंदा कारतूस मिलें। सावन से उक्त देशी पिस्टल व जिंदा कारतूसों को रखने एवं लाने-जाने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर उसने कोई लायसेंस नहीं होना बताया।
सावन का कृत्य धारा 25,27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होने से मौके पर उपस्थित पंचान साक्षीगण के समक्ष उपनिरीक्षक धन सिंह पंवार के द्वारा सावन के कब्जे से देशी पिस्टल व 02 जिंदा कारतूस जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और थाने आकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्टेªट, प्रथम श्रेणी जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी सावन मालवीय पिता राजेश मालवीय निवासी चाणक्य पुरी देवास को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री सरिता अजवेन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई।
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