कृषि उपज मंडी के किसान भोजनालय (कैंटीन) ठेके का टेंडर बिना सूचना निरस्त, मामला हाईकोर्ट पहुँचा
भारत सागर न्यूज/देवास। 29 अक्टूबर 2025 को कृषि उपज मंडी स्थित किसान भोजनालय (कैंटीन) / अन्नदान किचन के संचालन हेतु जारी टेंडर (Tender ID: 2025_MPSAM_453874_1, Tender Reference: Dewas549) को संबंधित विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना व सुनवाई के निरस्त कर दिया गया।
निविदाकर्ता शकुल कुशवंशी ने आरोप लगाया है कि टेंडर निरस्तीकरण के बाद उन्होंने मंडी सचिव, कलेक्टर सहित विभिन्न स्तरों पर आवेदन दिए, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं की गई।
आरोप है कि मंडी सचिव द्वारा मनमानी रवैया अपनाया गया, वहीं जिला प्रशासन स्तर पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः पीड़ित ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है।



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