सभी को फसल ऋण माफी योजना का लाभ मिले

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश



देवास। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिलाना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं दिशा निर्देश अनुसार योजना का जिले में क्रियान्वयन किया जाये। सभी अधिकारी सौंपे गये दायित्वों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित मुख्यमंत्री फसल ऋण बीमा योजना की बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री केएन त्रिपाठी, उप संचालक कृषि श्री राजपूत, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बैंकर्स एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु 2 लाख रूपए तक का फसल ऋण माफ किया जा रहा है। योजना के तहत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक से लिया गया फसल ऋण माफ किया जाएगा। जिसमें ऐसा अल्पकालीन फसल ऋण जो एक अप्रैल 2007 को अथवा उसके बाद किसी ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया हो तथा ऐसा फसल ऋण जो 31 मार्च 2018 की स्थिति में घोषित ऋण 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से चुका दिया हो, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए किसानों के लोन लेने वाले बैंक खाते की आधार सीडिंग होना जरूरी है। बैठक में बताया गया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए एमपी ऑनलाईन द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूची एवं गैर- आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में बताया गया कि किसानों द्वारा सामान्य जानकारी वाले आवेदन पत्रों को भरना होगा। जिसमें हरा रंग का आवेदन पत्र ऐसे किसानों द्वारा भरा जाएगा, जिनका बैंक अकाउन्ट आधारकार्ड से सीडेड है। सफेद रंग का आवेदन पत्र गैर- आधारकार्ड सीडेड वाले कृषकों द्वारा भरा जाएगा, जबकि गुलाबी रंग का आवेदन पत्र ऐसे किसानों द्वारा भरा जाएगा, जिनका नाम ग्राम पंचायत में चस्पा सूची में नहीं है या फिर सूची में प्रदर्शित जानकारी त्रुटिपूर्ण है। प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही वर्ग3 से शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्तव्यस्थ किया जायेगा, ग्राम पंचायत कार्यालय में समस्त हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने का कार्य संपादित कराएगें। बैठक में बताया गया कि सूची प्रकाशन/चस्पा होने के उपरांत आधार कार्ड, सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ लाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमिधारी ऋणी किसान नगरीय निकाय में जमाकर सकेंगे। जिन किसानों के नाम दोनों सूचियों में नहीं है अथवा उन सूचियों में त्रुटि सुधार हेतु दावा आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में जमा किया जाएंगे। बैठक में बताया गया कि जिन किसानों के नाम गैर आधार कार्ड सिडेड सूची में हैं, उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड सीडिंग भी करानी होगी। आधार कार्ड सीडिंग का कार्य 15 जनवरी 2019 से 05 फरवरी 2019 तक प्रत्येक बैंक शाखा/समिति में किया जाएगा। बिना आधार कार्ड सीडिंग तथा बिना आवेदन पत्र भरे किसी किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। भुगतान प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बैंक शाखा/समिति द्वारा जिन किसानों की फसल ऋण की बकाया राशि/एनपीए/कालातीत ऋण समायोजित होगा, उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को बकाया राशि को पूर्णत् अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पटाया गया है। उन्हें योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त किसान सम्मान पत्र से सम्मानित किया जाएगा।


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