जिले के दो झोलाछाप चिकित्सा व्यवसायियों पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज, दो मेडिकल स्टोर के पंजीयन निलंबित


देवास । शासन के निर्देशानुसार अभियान चलाकर नर्सिंग होम, प्रायवेट हॉस्पीटल, क्लीनिक, लेब आदि का निरीक्षण किया जा रहा है तथा अनियमिता पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके तहत निरीक्षण के दौरान नर्सिंग होम, प्रायवेट हॉस्पीटल, क्लीनिक, लेब में पाई गई कमियां एवं नर्सिंग होम एक्ट 1973 एवं पुनरीक्षित एवं 2006 तथा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में पंजीकृत चिकित्सा संचालकों द्वारा नियमों का उपलंघन करने पर संचालकों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर उनका प्रतिवाद समस्त लीगल दस्तावेज सहित प्रस्तुत करने के लिये नोटिस जारी किए जा रहे है।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. सक्सेना ने बताया की नोटिस में निर्धारित समयावधि में संचालकों द्वारा उनका पक्ष प्रस्तुत नहीं करने एवं लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय स्मरण-पत्र नोटिस दिया जाकर उन्हें उनका पक्ष रखने हेतु अवसर दिया जाता है। यदि म.प्र. आयुर्वेदिक तथा युनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत कोई चिकित्सक अपनी पैथी में चिकित्सा व्यवसाय नहीं करता है एवं एलोपैथिक दवाईयों का संग्रहण कर रखता है तो उसे अपनी पैथी में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु चेतावनी दी जाकर एलोपैथी प्रेक्टीस बंद करने हेतु निर्देशित किया जाता है। नोटिस एवं प्रथम व द्वितीय स्मरण-पत्र नोटिस जारी करने के पश्चात भी संबंधित द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने व लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाती है। जिले में 76 चिकित्सा व्यवसायियों व 04 लेबोट्री संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। नर्सिंग होम एक्ट् व नियमों के उल्लंघन करने तथा अपनी पैथी में प्रेक्टीस नहीं करने वाले चिकित्सा व्यवसायियों को नोटिस जारी करने एवं झोलाछाप चिकित्सकों पर वैधानिक कार्यवाही निरंतर रखी जाएगी।


      विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान/प्राप्त जानकारी/शिकायत के अनुसार जिले में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे झोलाछाप कथित डॉक्टर जैसे- चिकित्सा व्यवसाय संबंधित डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र विहीन, वैद्य विशारद-आयुर्वेद रत्न, बी.एम.पी., बंगाली कथित डॉक्टर जिनके पास अमान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र होते है पर जनहित में एवं शासन के निर्देशानुसार त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा इस वर्ष दो झोलाछाप चिकित्सा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों जिनके पास चिकित्सा व्यवसाय संबंधित किसी भी प्रकार की डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र नहीं पाये जाने पर पिंटू भाटी चौबाराधीरा एवं निलोफर खान कन्नौद पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सिद्धी विनायक मेडिकल स्टोर देवास एवं राज मेडिकल स्टोर नेवरी के संचालकों द्वारा रिकार्ड संधारण नहीं करने की स्थिति में ड्रग कास्मेटिक एक्ट् का पालन नहीं करने पर उनका लायसेन्स निलंबित किया गया है।


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