चाकू और फर्सी से मारपीट करने वाले तीन आरोपीगण को सजा

शाजापुर / न्यायालय सुश्री हर्षिता सिंगार जेएमएफसी महोदय शाजापुर, द्वारा आरोपीगण (1) ज्ञानसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर (2) देवीसिंह पिता नारायण सिंह गुर्जर (3) धनसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर को भा.द.स. की धारा 324/34 (दो शीर्ष) के अपराध के लिये 1-1 माह के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। 
मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 10.11.2017 को दिन के करीब 2ः30 बजे फरियादी भंवरसिंह पिता गंगाराम गुर्जर नि. सांपखेड़ा, थाना कोतवाली, जब बिजली के खंबे पर तार जोड़ रहा था, उसी समय ज्ञानसिंह गुर्जर आया जिसके हाथ में देशी कट्टा था। ज्ञानसिंह ने फरियादी को गंदी-गंदी गलियां दी और खंभे से नीचे उतरने का बोलते हुये कहा कि तार उसकी जमीन से होकर नहीं निकलने देगा। फरियादी नीचे उतरकर आया तो धनसिंह ने चाकू से उसके साथ मारपीट की। दयाराम बचाने आया तो देवीसिंह ने उल्टी फर्सी से दयाराम के साथ मारपीट की। चिल्ला चोंट की आवाज सुनकर राधेश्याम गुर्जर, भारतसिंह गुर्जर आ गये जिन्होंने बीच - बचाव किया। तीनों आरोपीगण वहां से जाते - जाते बोल रहे थे कि आज के बाद डीपी के तार जोड़ने आया तो हम तुझे जान से खत्म कर देंगे। 
घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर आरोपीगण के विरूद्ध लिखाई थी जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली शाजापुर के अपराध क्रमांक 494/17 पर धारा 323,324,294,506 एवं 34 भा0द0स0 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षियों के कथन कराये गये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री सुरेश कुमार नरगावे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों से सहमत हुते हुये आरोपीगण को दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री सुरेश कुमार नरगावे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। 


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